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Income Tax News: करदाता ध्यान दें! अगर रिफंड रिक्वेस्ट हो गया है कैंसिल तो इन तरीकों से करें दोबारा अप्लाई, जानें पूरा प्रोसेस

Income Tax News: आयकर विभाग ने रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट के बारे में दी जानकारी दी। इन तरीकों से कर सकते है दुबारा अप्लाई।

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By: Anurag Tripathi

Published: जून 22, 2024 2:27 अपराह्न

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Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख में महज अब कुछ ही दिन बाकी रह गए है। कई करदाताओं ने तो आईटीआर दाखिल भी कर दिया है। मालूम हो कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। इसी को लेकर आयकर विभाग भी समय-समय पर इससे जुड़ी जानकारी प्रदान करता रहता है। वहीं अब विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स के माध्यम से रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट के बारे में जानकारी दी है।

आयकर विभाग ने दी जानकारी

आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “एक बार जब आपका बैंक खाता मान्य / पुनः मान्य हो जाता है, तो आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर “रिफंड रीइश्यू अनुरोध” सबमिट कर सकते हैं।

इस अनुरोध को निम्नलिखित विधियों में से किसी एक का उपयोग करके ई-सत्यापित किया जाना चाहिए। आधार ओटीपी, ईवीसी (इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड), या डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट)”

कैसे कर सकते है रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट?

यदि किसी करदाता को आयकर विभाग और रिफंड बैंकर से नोटिफिकेशन आता है कि करदाता का रिफंड प्रोसेस कैंसिल हो गया है तो वह दोबारा आयकर विभाग की रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट की सर्विस उपयोग कर सकते है। बता दें कि तीन तरीकों से आप रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट दुबारा कर सकते है। जिसमे आधार ओटीपी, ईवीसी (इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड), या डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) शामिल है।

क्यों होता है रिफंड रिक्वेस्ट कैंसिल

●अगर करदाता खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड आदि गलत जानकारी के कारण रिफंड रिक्वेस्ट कैंसिल हो सकता है।

●खाताधारक का केवाईसी पूरा नहीं होना।

●जारी की गई बैंक डिटेल करेंट या बचत बैंक खाते की न होना।

कैसे करें रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट?

●सबसे पहले करदाताओं को आयकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाना होगा।

●यूजर को आईडी समेत जरूरी जानकारी दर्ज करके लॉगिन करना होगा।

●लॉगिन करने के बाद रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट पर जाएं। और रिफंड पुनः जारी के अनुरोध पर क्लिक करें।

●आपको विभिन्न वित्तीय वर्षों के लिए लंबित रिफंड की सूची प्रदान की जाएगी।

●उसके बाद रिफंड री-इश्यू बटन पर क्लिक करें।

●आगे बढ़ने के लिए नया अनुरोध बनाएं पर क्लिक करें।

●वह बैंक खाता चुने जिसमें रिफंड लेना चाहते है।

●यदि आपको कोई बैंक खाता नहीं दिखता है, तो प्रोफ़ाइल > बैंक खाता > उन्हें सत्यापित पर क्लिक करें।

●रिफ़ंड पुनः जारी करने के अनुरोध की पुष्टि करते हुए एक सफलता संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।

इसके बाद करदाता रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट की स्थिति को चेक कर सकते है। गौरतलब है कि कई बार गलत बैंक जानकारी देने के कारण करदाताओ को रिफंड रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाता है। जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऊपर दी गई जानकारी का उपयोग करके आसानी से करदाता इसका लाभ उठा सकते है।

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Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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