---Advertisement---

Income Tax News: करदाता ध्यान दें! आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत मिल सकता है नोटिस, जानें पूरी डिटेल

Income Tax News: करदाता को बुलाए बिना सारांश मूल्यांकन शुरू करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत कर नोटिस जारी किया जा सकता है। धारा 143(1) नोटिस बिना किसी मानवीय इंटरफ़ेस के कर रिटर्न की कम्प्यूटरीकृत प्रसंस्करण के आधार पर जारी किए जाते हैं। चलिए आपको बताते है कि किन कारणों से ...

Read more

Avatar of Anurag Tripathi

By: Anurag Tripathi

Published: फ़रवरी 29, 2024 6:50 अपराह्न

Income Tax News
Follow Us
---Advertisement---

Income Tax News: करदाता को बुलाए बिना सारांश मूल्यांकन शुरू करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत कर नोटिस जारी किया जा सकता है। धारा 143(1) नोटिस बिना किसी मानवीय इंटरफ़ेस के कर रिटर्न की कम्प्यूटरीकृत प्रसंस्करण के आधार पर जारी किए जाते हैं। चलिए आपको बताते है कि किन कारणों से आपको आयकर विभाग की तरफ से नोटिस मिल सकता है।

धारा 143(1) के तहत सारांश मूल्यांकन

दायर किए गए कर रिटर्न के स्वचालित सत्यापन के बाद धारा 143(1) के तहत आयकर नोटिस निम्नलिखित में से किसी भी कारणों के तहत जारी किया जा सकता है।

●रिटर्न में कोई अंकगणितीय त्रुटि।

●एक गलत दावा, यदि दाखिल कर रिटर्न में ऐसा दावा स्पष्ट रूप से गलत है।

●दावा किए गए नुकसान की अस्वीकृति, यदि पिछले वर्ष का रिटर्न जिसके लिए नुकसान की भरपाई का दावा किया गया है। (Income Tax News आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख से परे प्रस्तुत किया गया था।

● ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाए गए व्यय की अस्वीकृति, लेकिन रिटर्न में कुल आय की गणना में ध्यान में नहीं रखा गया।

●यदि रिटर्न धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख से परे प्रस्तुत किया जाता है, तो धारा 10(एए), 80-(आईए) 80-(आईएबी), 80-(आईसी), 80-(आईडी), या 80-(आईई) के तहत दावा की गई कटौती की अस्वीकृति।

●फॉर्म 26एएस या फॉर्म 16ए या फॉर्म 16 में दिखाई देने वाली आय का जोड़ जिसे रिटर्न में कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया गया है।

●जानकारी उसी या किसी अन्य रिटर्न की किसी अन्य प्रविष्टि के साथ असंगत है।

●किसी प्रविष्टि को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक जानकारी जो दान की जानकारी की तरह प्रदान नहीं की गई है।

●यदि कोई कटौती अनुमत वैधानिक सीमा से अधिक है।

Income Tax News: टैक्स नोटिस का जवाब देना

Income Tax News
फाइल फोटो प्रतिकात्मक

भुगतान किए गए करों और ब्याज को क्रेडिट देने के बाद, निर्धारिती द्वारा अतिरिक्त कर का भुगतान किया जाता है। ऐसे मामले में, करदाता को 30 दिनों के भीतर देय राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाएगा।

धारा 143(1) के तहत आयकर नोटिस का जवाब देने की प्रक्रिया

धारा 143(1) के तहत कर नोटिस करदाता को देय निर्धारित राशि या करदाता को देय रिफंड की राशि निर्दिष्ट करते हुए भेजा जाएगा। (Income Tax News) यदि कोई देय या वापसी योग्य राशि नहीं है, तो आय की रिटर्न की पावती को सूचना माना जाएगा।

●नोटिस का जवाब देने के लिए यह स्टेप फॉलो करें।

●आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपने खाते में लॉग इन करें।

●ई-कार्यवाही टैब पर क्लिक करें और ई-आकलन/कार्यवाही चुनें।

●धारा 143(1)(ए) के तहत प्रथम दृष्टया समायोजन का चयन करें।

●आपको प्राप्त नोटिस का विवरण दिखाई देगा। प्रतिक्रिया सबमिट करने की प्रक्रिया के लिए सबमिट पर क्लिक करें।

●अब आपको पहचाने गए सभी बेमेल मिलानों की सूची दिखाई देगी। (Income Tax News) बेमेल पर प्रतिक्रिया सबमिट करने के लिए प्रतिक्रिया के आगे ड्रॉप-डाउन पर क्लिक करें।

●यदि आपके पास कोई विशिष्ट जानकारी या स्पष्टीकरण है, तो उसे औचित्य या टिप्पणी में दर्ज करें।

●अपनी प्रतिक्रिया सबमिट करने से पहले विसंगति की मात्रा के संबंध में कोई भी सहायक दस्तावेज़ सबमिट करें।

हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न भरते कुछ बातों को ध्यान रखना बेहद जरूरी है। (Income Tax News) अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको आयकर विभाग की तरफ से नोटिस मिलने की संभावना कम हो जाएगी।

Avatar of Anurag Tripathi

Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
For Feedback - feedback@dnpnewsnetwork.com

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related News

Income Tax News

फ़रवरी 12, 2026

Ganga Expressway

फ़रवरी 12, 2026

Elon Musk

फ़रवरी 12, 2026

High Speed Rail Corridor

फ़रवरी 12, 2026

Meerut News

फ़रवरी 12, 2026

Vande Bharat Train

फ़रवरी 11, 2026