रविवार, मई 19, 2024
होमबिज़नेसIncome Tax News: करदाता ध्यान दें, नए से पुरानी कर व्यवस्था में...

Income Tax News: करदाता ध्यान दें, नए से पुरानी कर व्यवस्था में स्विच करने की यह है अंतिम तारीख, जानें डिटेल

Date:

Related stories

Income Tax News: आयकर विभाग ने हाल ही में आकलन वर्ष 2024-25 करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म जारी किए। इनमें कर छूट दावों के लिए स्टेटमेंट फॉर्म के साथ-साथ फॉर्म-10-आईईए भी शामिल हैं। जो करदाता नई से पुरानी कर प्रणाली में स्विच करना चाहता है, उसे यह फॉर्म भरना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह माना जाएगा कि करदाता ने नई प्रणाली अपना ली है। और उसी के अनुरूप कर की गणना की जाएगी। गौरतलब है कि नया टैक्स (Income Tax News) सिस्टम सभी आयकरदाताओं के लिए डिफॉल्ट सिस्टम है यानी कि पहले से ही तय है।

नए फॉर्म में भरनी होंगी कई जानकारियां

जो लोग पुराने टैक्स सिस्टम में वापस जाना चाहते हैं उन्हें नए 10-IEA फॉर्म में कई तरह की जानकारी भरनी होगी। इसके तहत पैन नंबर, टैक्स भुगतान की पूरी जानकारी आदि शामिल है. इसके अलावा फॉर्म में दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में बदलाव के इतिहास के बारे में भी पूछा जाएगा।

Income Tax News: 10 IEA फॉर्म क्या है?

टैक्स विशेषज्ञों के मुताबिक डिफॉल्ट सिस्टम के तहत पहले से ही नए टैक्स सिस्टम का चयन कर लिया जाता है और उसी आधार पर टैक्स की गणना की जाती है। अगर किसी करदाता को लगता है कि उसे पुरानी व्यवस्था में ज्यादा टैक्स छूट का लाभ मिल रहा है तो वह इसमें वापस जा सकता है। फॉर्म 10-आईईए घोषणा पत्र के समान है। वहीं, सैकड़ों करदाता पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था में भी आ गए हैं।

अंतिम तिथि 31 जुलाई है

Income Tax News
फाइल फोटो प्रतिकात्मक

टैक्स एक्सपर्ट्स ने बताया कि यह फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से पहले जमा करना होगा। कुछ मामलों में विलंबित रिटर्न 31 दिसंबर तक भी दाखिल किया जा सकता है, लेकिन तब पुरानी व्यवस्था का विकल्प नहीं चुना जा सकेगा।

Latest stories