शुक्रवार, अक्टूबर 24, 2025
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Income Tax News: करदाता ध्यान दें! इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो कर हासिल कर सकते है फंसा हुआ आईटीआर का पैसा; चेक करें पूरी डिटेल

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Income Tax News: अगर आपने आईटीआर दाखिल कर दिया है और कई महीने बाद भी रिफंड नहीं आया है तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। बता दें कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 थी। लेकिन अभी भी कई ऐसे करदाता है, जिनका रिफंड उनके खाते में नहीं आया है, जिसे लेकर वह काफी चिंतित है। आज इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप कुछ सिंपल सेटप्स को फॉलो करके अपने रिफंड हासिल कर सकते है।

इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो कर हासिल करें अपना आईटीआर रिफंड

  • अगर आपने भी अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है और अभी तक आपका रिफंड नहीं आया है तो आपको कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
  • सबसे पहले करदाताओं को Income Tax e-filing पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
  • इसके बाद रिफंड/डिमांड ऑप्शन वाले सेक्शन पर क्लिक करें।
  • अगर वहां पर लिखा है कि आपका रिफंड प्रोसेस में है और आपका पैसा अकाउंट में नहीं आया है तो आपको अपना अकाउंट नंबर और आईएफसी कोड को चेक करना होगा।
  • अगर सबकुछ सही है और फिर भी पैसा नहीं आया, तो पोर्टल पर जाकर ‘Refund Reissue Request’ डालें.
  • इसके बाद कुछ ही दिनों में आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा।

इन करदाताओं को जल्दी मिल जाता है रिफंड – Income Tax News

करदाता के मन में लगातार एक सवाल उठता है कि आखिर किन करदाताओं का रिफंड जल्दी आ जाता है, तो हम आपको बता दें कि नॉन-ऑडिट कैटेगरी के टैक्सपेयर्स यानी जिनकी इनकम सैलरी, बैंक इंटरेस्ट या नॉर्मल इनकम से है उनके ITR जल्दी प्रोसेस होते हैं। हालांकि रिफंड ना मिलने का कुछ और भी कारण होते है। पहला – बैंक की गलत जानकारी, दूसरा- सही आईटीआर फॉर्म दाखिल नहीं करना। इसके अलावा गलत जानकारी और आय के कारण भी रिफंड कैंसिल हो जाता है।

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