Monday, March 17, 2025
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Income Tax News: बड़ी खबर! नए इनकम टैक्स बिल के तहत ITR दाखिल करने की तारीखों में होगा बड़ा उलटफेर? करदाता इन बातों का रखें विशेष ध्यान

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Income Tax News: बजट 2025 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स बिल का प्रस्ताव पेश किया था, जिसके कुछ दिन बाद इसे लोकसभा में पेश किया गया था, हालांकि अभी तक नय इनकम टैक्स बिल पास नहीं हुआ है, माना जा रहा है कि पहले यह जेपीसी कमेटी के पास जाएगा, उसके बाद ही इसे संसद में पास किया जाएगा। हालांकि कई करदाताओं के मन में यह सवाल है कि क्या नए टैक्स बिल में आईटीआर दाखिल करने की तारीखों में बदलाव होगा, इसके अलावा ऑडिटिंग दाखिल करने की तारीख में भी क्या बदलाव होने जा रहा है, इस लेख के माध्यम से आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।

क्या नए बिल में ITR दाखिल करने की तारीखों में होगा बड़ा उलटफेर?

गौरतलब है कि नए इनकम टैक्स बिल को लेकर अभी संसद में चर्चा होना बाकी है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इसको लेकर जानकारी दी थी, दी जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में आईटीआर दाखिल करने की तारीख में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, यानि करदाताओं को 31 जुलाई तक अपना आईटीआर दाखिल करना होगा। वहीं जिन करदाताओं के खातों की ऑडिटिंग की आवश्यकता है, उनके लिए जमा करने की समय सीमा 31 अक्टूबर है। यह समान परिस्थितियों में कंपनियों और व्यक्तियों दोनों पर लागू होता है, जिसमें ऑडिटेड फर्मों के साझेदार और, जहां लागू हो, उनके पति या पत्नी शामिल हैं।

आईटीआर दाखिल करते समय करदाता इन बातों का रखें विशेष ध्यान – Income Tax News

बता दें कि नए कानून के तहत किसी न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, यानि अभी भी करदाता दोनों रिजीम के तहत अपना आईटीआर दाखिल कर सकते है, लेकिन टैक्सपेयर्स को आईटीआर दाखिल करते समय कुछ विषेश बातों का ध्यान रखना होता है, जिसमे आयकर विभाग को सही जानकारी प्रदान करना होता है, इसके अलावा नौकरी पेशा करदाता अपने कंपनी से सभी जरूरी दस्तावेज हासिल कर ले नहीं तो विभाग द्वारा आईटीआर को कैंसिल किया जा सकता है।

वहीं करदाताओं के मन में यह भी सवाल रहता है कि आईटीआर दाखिल न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत करना दाखिल करना चाहिए, बता दें कि 70 प्रतिशत से अधिक टैक्सपेयर्स ने न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन सलेक्ट किया था। वहीं करदाताओं को 12 लाख तक टैक्स छूट में लाभ मिलता है साथ ही आईटीआर दाखिल करते समय किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं होती है।

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