---Advertisement---

Income Tax News: टैक्सपेयर्स ने 31 दिसंबर तक नहीं किया ये काम तो जुर्माने के साथ दर्ज हो सकता है केस, अभी देखें डिटेल

Income Tax News: करदाताओं के पास आईटीआर फाइल करने का 31 दिसंबर तक का समय है। इसके बाद आपके ऊपर केस दर्ज हो सकता है।

Avatar of Amit Mahajan

By: Amit Mahajan

Published: दिसम्बर 10, 2023 11:34 पूर्वाह्न

Income Tax News
Follow Us
---Advertisement---

Income Tax News: एक निर्धारित सीमा से अधिक कमाने वाले व्यक्ति इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। अगर आप नौकरीपेशा हैं या खुद का व्यापार करते हैं तो आपकी आय भी होगी। ऐसे में अपनी आय की सही जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) (Income Tax News) में देनी होती है।

अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पास आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। जी हां, साल 2023 का आखिरी महीना चल रहा है। ऐसे में जिन करदाताओं ने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है, उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। जानें क्या है इसकी पूरी खबर।

आईटीआर फाइल करने का लास्ट चांस

आपको जानकारी के लिए बता दें कि साल का आखिरी दिन आईटीआर फाइल करने का अंतिम दिन होता है। ऐसे में 31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइल करने पर 5000 रुपये का भारी जुर्माना चुकाना होगा। यहां पर आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हम वित्तीय वर्ष 2022-23 की आईटीआर फाइल की बात कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने वित्तीय वर्ष 2022-23 की आईटीआर फाइल नहीं की है तो वक्त रहते इसे फाइल कर दें।

देना होगा इतना जुर्माना

इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, अगर कोई करदाता अंतिम डेट के बाद आईटीआर फाइल करता है तो उसे 5000 रुपये का फाइन देना होगा। हालांकि, अगर टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है तो उनके लिए ये जुर्माना केवल 1000 रुपये रह जाता है।

ब्याज भी चुकाना होगा

आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, देर से आईटीआर फाइल करने पर ब्याज भी चुकाना होता है। अगर कोई देर से आयकर रिटर्न फाइल करता है तो करदाता को आयकर विभाग के कानून की धारा 234ए के तहत उस पेमेंट का एक फीसदी ब्याज के तौर पर भरना होगा।

टैक्सपेयर्स को उठाना पड़ेगा ये नुकसान

अगर टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल करने से रह जाते हैं तो उन पर  भारी आर्थिक दबाव पड़ता है। अब करदाता को फाइन के साथ ब्याज भी चुकाना होगा। टैक्स देने वाला इस वित्तीय वर्ष के लिए अगले दो सालों में कभी फाइन और ब्याज अदा कर सकता है। मगर चुकाए गए टैक्स को वापस लेने के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है।

दर्ज हो सकता है केस

वहीं, अगर किसी आपात स्थिति के कारण वह आईटीआर फाइल नहीं कर पाता है वह आयकर नियमों की धारा 119 के तहत देरी के लिए माफी मांग सकता है। साथ ही देरी का कारण बताकर आईटीआर फाइल करने का अनुरोध कर सकता है। ऐसे मामलों में 10 हजार रुपये का जुर्माना और 1 फीसदी ब्याज भरना होता है।

वहीं, अगर आप आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर आयकर अधिनियम 276 सीसी के तहत केस दर्ज हो सकता है। ऐसे में आपको समय रहते अपनी आईटीआर फाइल कर देनी चाहिए।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Avatar of Amit Mahajan

Amit Mahajan

अमित महाजन DNP India Hindi में कंटेंट राइटर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं.अमित ने सिंघानिया विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है. DNP India Hindi में वह राजनीति, बिजनेस, ऑटो और टेक बीट पर काफी समय से लिख रहे हैं. वह 3 सालों से कंटेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं.
For Feedback - feedback@dnpnewsnetwork.com

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related News

Noida International Airport

मई 13, 2026

Lucknow News

मई 12, 2026

CM Yogi Adityanath

मई 12, 2026

PM Modi

मई 12, 2026

H-1B Visa

मई 10, 2026

Hampton Sky Realty limited

मई 9, 2026