Thursday, October 24, 2024
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Income Tax News: ध्यान दें! अब करदाता क्रेडिट कार्ड की मदद से भी भर सकते है अपना टैक्स, जानें पूरी डिटेल

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Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है कई करदाताओं ने तो आईटीआर भी दाखिल कर दिया है गौरतलब है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। गौरतलब है कि आईटीआर दाखिल करने के कई सारे लाभ है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपना आईटीआर क्रेडिट कार्ड की मदद से भर सकते है। क्रेडिट कार्ड से अपने करों का भुगतान करने से आपके भुगतान की तुरंत पुष्टि होती है, जो आयकर पोर्टल पर इस पद्धति का उपयोग करने का एक उल्लेखनीय लाभ है। इसके अलावा करदाताओं को क्रेडिट कार्ड से टैक्स भरने पर बैंक ज्वारा कई प्रकार की छूट भी दी जाती है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी जानकारी।

आईटीआर फाइल और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कैसे करें?

  • सबसे पहले करदाताओं को आयकर विभाग की वेबसाइट पर आईटीआर दाखिल करना होगा। आमतौर पर आपके पास कर भुगतान के लिए चालान जनरेट करने का विकल्प होगा।
  • इसके बाद Pay Tax के विकल्प पर क्लिक करना होगा। उसमे आपको बहुत सारे विकल्प मौजूद होंगे।
  • उसके बाद करदाता को पिछले चरण में जनरेट किए गए चालान का विकल्प दर्ज करना होगा।
  • उसके बाद करदाता को क्रेडिट कार्ड के विकल्प को चुनना होगा।
  • करदाता को क्रेडिट कार्ड की सभी जानकारी दर्ज करनी होगी जैसे कार्ड नंबर , सीवीवी आदि।
  • उसके बाद सारी जानकारी चेक करके पेमेंट कर दें।

देना पड़ सकता है प्रोसेसिंग फीस

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कर अधिकारी या क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता करों का भुगतान करने के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने पर प्रोसेसिंग शुल्क लगा सकते हैं। ये शुल्क आपकी कुल कर देयता को बढ़ा सकते हैं और आपके द्वारा अर्जित किसी भी संभावित पुरस्कार की भरपाई कर सकते हैं।

31 जुलाई है आखिरी तारीख

गौैरतलब है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख में महज कुछ ही दिन बाकी रह गए है। मालूम हो कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। अगर कोई करदाता 31 जुलाई 2024 के बाद आईटीआर दाखिल करता है तो आयकर विभाग द्वारा भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

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