Thursday, October 24, 2024
Homeबिज़नेसIncome Tax News: ध्यान दें! न्यू टैक्स रिजीम चुनने पर करदाताओं को...

Income Tax News: ध्यान दें! न्यू टैक्स रिजीम चुनने पर करदाताओं को इन छूटों का मिलता है लाभ, जानें डिटेल

Date:

Related stories

Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। मालूम हो कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख में 1 महीने से कम का समय बच गया है। गौरतलब है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। गौरतलब है अब करादाता ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम दोनों में से किसी को भी चुन सकते है। लेकिन क्या आप जानते है आई न्यू टैक्स रिजीम को चुनने के कई फायदे हो सकते है।

न्यू टैक्स रिजीम डिफ़ॉल्ट व्यवस्था है

आपको बता दें कि अगर कोई करदाता 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करते है तो उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने का विकल्प नहीं मिलेगा। अपने आप ही न्यूज टैक्स रिजीम डिफ़ॉल्ट के रूप में सलेक्ट हो जाएगा।

रिबेट लिमिट 5 लाख से बढ़कर 7 लाख रूपये हो गई है

वित्त वर्ष 2023-24, 7 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले व्यक्ति धारा 87ए के तहत 25000 रुपये तक की छूट के पात्र हैं, जिसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि उन्हें कोई कर नहीं देना होगा। बजट 2023 से पहले दोनों व्यवस्थाओं के तहत छूट की सीमा 5 लाख रुपये थी। यदि आप वेतनभोगी करदाता की आय 7.5 लाख रुपये तक है, तो 50000 रुपये की मानक कटौती के कारण नई व्यवस्था के तहत करदाता को कई टैक्स नहीं देना होगा।

इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव

न्यू टैक्स रिजीम के तहत 3-6 लाख रुपये की आय पर टैक्स की दर 5 फीसदी है। अगर आपकी आय 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बीच है तो आपका स्लैब 10 फीसदी है। 9-12 लाख रुपये के स्लैब के लिए, कर की दर अब 15 प्रतिशत है। 12-15 लाख रुपये की कर योग्य आय वालों को 20 प्रतिशत की दर से कर देना होगा। वहीं जिनकी आय 15 लाख रुपये से ज्यादा है उनके लिए टैक्स की दर 30 फीसदी है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत टैक्स छूट

2023-24 में, वित्त मंत्री ने नई आयकर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों के लिए 50000 रुपये की मानक कटौती की शुरुआत की। यह कदम इस मामले में पुरानी कर व्यवस्था के साथ समानता सुनिश्चित करता है।

Latest stories