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Indian Railways New Rule: यात्रीगण सावधान! आरएसी टिकट के साथ पैसेंजर्स नहीं कर सकेंगे यात्रा! रेलवे के नए नियम से मचा हड़कंप; जानें पूरी डिटेल

Indian Railways New Rule: लाखों रोजाना यात्री ट्रेन में सफल करते है। इसी बीच अब रेलवे की तरफ से आरएसी नियमों में बदलाव किया गया है।

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By: Anurag Tripathi

Published: जनवरी 25, 2026 2:41 अपराह्न | Updated: जनवरी 25, 2026 3:38 अपराह्न

Indian Railways New Rule
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Indian Railways New Rule: लाखों की संख्या में रोजाना यात्री ट्रेन में सफल करते है। इसी बीच अब रेलवे की तरफ से आरएसी नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके बाद हलचल तेज हो गई है। अगर आप भी ट्रेन में यात्रा करते है तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। जानकारी के मुताबिक इंडियन रेलवे की टिकटिंग पॉलिसी में हुए बदलावों के बाद अब RAC (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन) टिकट वाले यात्रियों को 12 अमृत भारत ट्रेनों में चढ़ने की इजाजत नहीं होगी। यानि पहले की तरह यात्रियों को अब आधा सीट यानि आरएसी टिकट नहीं मिलेगा। यानि यात्रियों को या तो कंफर्म टिकट मिलेगा या फिर वेटिंग टिकट मिलेगा। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।

Indian Railways New Rule से यात्रियों को बढ़ सकती है मुश्किलें

बता दें कि अब 11 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में अब आरएसी का टिकट नहीं मिलेगा। जानकारी के मुताबिक गुवाहाटी (कामाख्या)-रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़-लखनऊ (गोमती नगर) अमृत भारत एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी-नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी-तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुरद्वार – एसएमवीटी बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुरद्वार-मुंबई (पनवेल) अमृत भारत एक्सप्रेस, कोलकाता (संतरागाछी) – ताम्बरम अमृत भारत एक्सप्रेस, कोलकाता (हावड़ा)-आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, कोलकाता (सियालदह)-बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल-तांबरम अमृत भारत एक्सप्रेस तिरुवनंतपुरम उत्तर-चार्लापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल है।

कैंसिलेशन नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

नई अधिसूचना के अनुसार अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत स्लिपर ट्रेनों में कंफर्म टिकट केवल ट्रेन प्रस्थान के 8 घंटे पहले तक ही रद्द कराए जा सकेंगे। अगर यात्री 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द नहीं कराते या ऑनलाइन टीडीआर दाखिल नहीं करते हैं तो टिकट की पूरी राशि जप्त हो जाएगी। रेलवे ने साफ किया है कि निर्धारित समय से 1 मिनट की भी देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी 8 घंटे की सीमा में 1 मिनट भी कम हुआ।

उदाहरण के लिए 7 घंटे 59 मिनट बचे हो तो रिफंड की राशि शून्य मानी जाएगी। ट्रेन प्रस्थान समय से 72 घंटे पहले टिकट रद्द कराने पर कुल किराए का 25% काटा जाएगा। ट्रेन प्रस्थान के 72 घंटे से 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द कराने पर 50% की कटौती की जाएगी। ट्रेन प्रस्थान के 8 घंटे से 1 मिनट बाद टिकट रद्द कराने पर कोई भी राशि वापस नहीं मिलेगी। माना जा रहा है कि इसके बाद यह नियम अन्य ट्रेनों भी लागू हो सकते है।

 

 

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Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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