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New Rule From August: अगस्त महीने की शुरुआत के साथ ही आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर, जानें क्या होंगे बड़े बदलाव?

New Rule From August: अगस्त का महीना शुरू होने में बस 2 दिन बाकी है। अगस्त महीने की शुरुआत के साथ ही कई नियमों में किए गए बदलाव भी लागू हो जाएंगे और इनका असर आम आदमी पर पड़ सकता है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को जानना जरूरी है कि अगस्त के महीने में आखिर ...

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By: Anjali Sharma

Published: जुलाई 28, 2023 12:36 अपराह्न

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New Rule From August: अगस्त का महीना शुरू होने में बस 2 दिन बाकी है। अगस्त महीने की शुरुआत के साथ ही कई नियमों में किए गए बदलाव भी लागू हो जाएंगे और इनका असर आम आदमी पर पड़ सकता है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को जानना जरूरी है कि अगस्त के महीने में आखिर क्या क्या बदलाव होंगे?

वित्त मंत्रालय ने जारी किया सर्कुलर

वित्त मंत्रालय ने जीएसटी सिस्टम के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है। जिसमें बताया गया है कि “5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसाय को 1 अगस्त से ही इनवॉइस जनरेट करना आवश्यक होगा। इसके अलावा 1 अगस्त से 5 करोड रुपए से अधिक के B2B लेनदेन मूल्य वाली कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक या e-challan तैयार करना भी आवश्यक होगा। सभी B2B लेनदेन के लिए कंपनियों को वर्तमान में एक इलेक्ट्रॉनिक चालान तैयार करना होगा। यदि उनका वार्षिक राजस्व 10 करोड़ रुपए या अधिक है।”

ईंधन और एलपीजी की कीमतों में हो सकता है उतार-चढ़ाव

अगस्त के महीने में सभी बैंकों और अन्य संस्थाओं द्वारा अपने संबंधित दिल दिशानिर्देशों में किया गया कोई भी अपडेट आमतौर पर आने वाले महीने के पहले दिन से लागू होता है। इसके अलावा तेल कंपनियां भी हर महीने एलपीजी सिलेंडर और सीएनजी की नई दरें संशोधित करके जारी करती हैं और इसी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अगस्त के महीने में एलपीजी की कीमतों में संशोधन किया जा सकता है। बता दे कि अप्रैल और मई में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती की गई थी। इसके अलावा 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर बनी हुई है।

आईटीआर दाखिल ना करने पर लग सकता है जुर्माना

बताया गया है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में अगस्त महीने की शुरुआत के साथ ही अगर करदाता अपने खातों को ऑडिट नहीं करा पाए हैं या फिर आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो उनको जुर्माना देना पड़ सकता है। आरटीआई दाखिल करने पर लेट फीस के साथ करदाताओं को 5000 रुपए जुर्माने के तौर पर देने पड़ेंगे।

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Anjali Sharma

अंजलि शर्मा पिछले 2 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं। अंजलि ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। फिलहाल अंजलि DNP India Hindi वेबसाइट में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं।
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