PAN Aadhaar Link: जिनका पैन कार्ड- आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उनकी मुसीबत बढ़ने वाली है। दरअसल 1 जनवरी 2026 से ऐसे लोगों का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। मालूम हो कि अभी के समय में पैन कार्ड की जरूरत लगभग सभी कार्यों में पड़ती है। बैंक अकाउंट खोलने से लेकर आईटीआर दाखिल करने तक, हर चीज में पैन कार्ड अभी जरूरी है। इसी बीच सीबीडीटी की तरफ से इसे लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए गए है कि अगर आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं होता है, तो वह 1 जनवरी 2026 को बंद हो जाएगा। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।
1 जनवरी 2026 से इन लोगों का पैन कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय
अगर आपका भी पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो यह खबर आपके काम ही हो सकती है। दरअसल जिनका भी पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है। उनका 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। जिसके बाद –
- आप बैंक खाता या डीमैट खाता नहीं खोल सकते, न ही 50,000 रुपये से अधिक की नकद जमा या सावधि जमा कर सकते हैं।
- चूँकि पैन के बिना डीमैट खाता खोलना संभव नहीं है, इसलिए आप शेयर बाज़ार में निवेश नहीं कर सकते या एसआईपी योजनाएँ नहीं खोल सकते।
- आप नागरिकों के वित्तीय कल्याण से संबंधित सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन नहीं कर पाएँगे।
- अगर आपका पैन निष्क्रिय है, तो आप घर या गाड़ी खरीद या बेच नहीं पाएँगे।
- 50000 रुपये से ज़्यादा का विदेशी मुद्रा लेनदेन तब तक असंभव होगा जब तक आप एक सक्रिय पैन न दिखाएँ।
यानि अगर पैन कार्ड बंद होता है, तो लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
कैसे करें PAN Aadhaar Link?
- सबसे पहले व्यक्ति को टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाना होगा।
- लेफ्ट पैनल पर ‘लिंक आधार’ टैब पर क्लिक करें।
- अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और ‘वैलिडेट’ बटन पर क्लिक करें।
- अगर आपका आधार और पैन पहले से लिंक है, तो एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा। अगर नहीं, तो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, जिस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
- इससे आपके पैन को आपके आधार नंबर से लिंक करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
जिनका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके पास अभी 2 महीने का समय बचा है। इस प्रक्रिया को पूरा करके वह पैन कार्ड निष्क्रिय होने से बचा सकते है।






