PM Vishwakarma Yojana: केंद्र सरकार द्वारा भारत के लोगों के लिए कई तरह की योजना चलाई जा रही है। जिसमे बच्चें, बुजुर्गों, महिलाएं और युवाएं शामिल है। सरकार द्वारा चलाई जा रही PM Vishwakarma Yojana के तहत अभी तक लाखों लोगों को लाभ मिल चुका है। बता दें कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे कारीगारों को लाभ देना है, साथ ही वह अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकें और अच्छा-खासा मुनाफा कमा सकें। चलिए आपको बताते है कि इस योजना के तहत किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, और इसके के लिए क्या योग्ता है।
क्या है केंद्र सरकार की PM Vishwakarma Yojana
केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है इस लाभाकारी योजना का लाभ अभी तक लाखों लोगों को मिल चुका है, वहीं अगर PM Vishwakarma Yojana एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत कम ब्याज दरों पर छोटे कारीगरों को 3 लाख रूपये तक का लोन लिया जाता है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने इसके लिए करीब 13000 करोड़ रूपये का बजट बनाया गया है। जिससे बड़ी संख्या में लोगों को इसका लाभ मिल सके।
क्या है पीएम विश्वकर्मा योजना के फायदें?
- प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के माध्यम से विश्वकर्मा के रूप में मान्यता
- कौशल सत्यापन के बाद 5-7 दिनों का बेसिक प्रशिक्षण
- उम्मीदवार 15 दिनों के लिए भी नामांकन कर सकते हैं
- प्रशिक्षण वजीफा 500 रुपये प्रतिदिन
- टूलकिट प्रोत्साहन के लिए 15000 रुपये मिलेंगे।
- संपार्श्विक मुक्त उद्यम विकास ऋण 1 लाख रुपये (18 महीने की चुकौती के लिए पहली किश्त), वहीं अधिकतम 3 लाख रूपये तक का लोन मिल सकता है।
- राष्ट्रीय विपणन समिति गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग और प्रचार, ई-कॉमर्स लिंकेज, व्यापार मेलों के विज्ञापन, प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियों जैसी सेवाएं प्रदान करेगी।
PM Vishwakarma Yojana के लिए क्या होनी चाहिए योग्ता
- योजना में उल्लिखित 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार के आधार पर काम करने वाले कारीगर और शिल्पकार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे।
- पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी को संबंधित व्यवसाय में लगे होना चाहिए और पिछले 5 वर्षों में स्वरोजगार, व्यवसाय विकास जैसे – पीएमईजीएपी, पीएम स्वनिधि, मुद्रा के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान ऋण आधारित योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त किया होना चाहिए।
- योजना के तहत पंजीकरण और लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार के एक सदस्य तक सीमित होंगे। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार को पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है।
ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी), जिला और राज्य स्तर पर तीन-चरणीय सत्यापन प्रक्रिया आयोजित की जाती है।