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बंगाल चुनाव आयोग से हाई कोर्ट नाराज, रीपोलिंग को लेकर याचिकाओं पर की जाएगी सुनवाई

Bengal Panchayat Election: 8 जुलाई को पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाए गए थे। इस चुनाव में 74000 पंचायतों के लिए वोटिंग की गई थी। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों के दौरान जमकर हिंसा हुई और पोलिंग बूथ पर मारपीट, बूथ लूटने और आगजनी कराने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिसको देखते हुए ...

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By: Anjali Sharma

Published: जुलाई 13, 2023 10:23 पूर्वाह्न

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Bengal Panchayat Election: 8 जुलाई को पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाए गए थे। इस चुनाव में 74000 पंचायतों के लिए वोटिंग की गई थी। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों के दौरान जमकर हिंसा हुई और पोलिंग बूथ पर मारपीट, बूथ लूटने और आगजनी कराने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिसको देखते हुए चुनाव आयोग ने 10 जुलाई को हिंसा प्रभावित 19 जिलों के 697 बूथों पर पूर्ण मतदान कराने का फैसला किया था। 11 जुलाई बंगाल के पंचायत चुनाव की मतगणना हुई थी। ऐसे में 12 जुलाई को कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि, पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के नतीजे अदालत के अंतिम आदेश पर निर्भर करेंगे।

चुनाव में धनधाली लगाने वाली याचिकाओं पर की सुनवाई

दरअसल वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट ने चुनाव में धनधाली लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि, चुनाव प्रक्रिया और इसके परिणामों की घोषणा याचिका में पारित हो सकने वाले आदेशों पर निर्भर करेगी। इसकी के साथ अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को इस बारे में सभी उम्मीदवारों को सूचना देने को कहा जिन्हें विजेता घोषित किया गया है।

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हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कही ये बात

इन याचिकाओं में चुनाव में बड़े पैमाने पर हिंसा और धांधली का आरोप लगाते हुए करीब 50000 मतदान केंद्रों पर भी पुलिंग कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। ऐसे में सुनवाई के दौरान एक याचिका में मतदान के दिन कथित धन दादी के सबूत के तौर पर एक वीडियो दिखाया। ऐसे में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। राज्य चुनाव आयोग के रवैये से हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि, यह स्पष्ट नहीं है कि आयुक्त क्यों पहले से सक्रिय नहीं है खासतौर पर तब जब अदालत पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रही है और 13 जून को पहला फैसला सुनाया गया था। उन्होंने आगे कहा कि, यह आश्चर्य की बात है कि चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद भी राज्य हिंसा की रोकथाम नहीं कर पा रहा है। यदि राज्य सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा करने की स्थिति में नहीं है तो यह एक बहुत गंभीर विषय है।

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अंजलि शर्मा पिछले 2 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं। अंजलि ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। फिलहाल अंजलि DNP India Hindi वेबसाइट में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं।
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