रविवार, मई 12, 2024
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Rahul Gandhi की सांसदी बहाल, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना

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Lok Sabha Election 2024: देश के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों लोकसभा चुनाव की धूम है। इसको लेकर विभिन्न राजनीतिक दल अपनी पूरी उर्जा के साथ प्रसार-प्रचार में जुटे हैं।

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Rahul Gandhi: देश के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों लोकसभा चुनाव की चर्चा हो रही है। बता दें कि मंगलवार यानी 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान होना है।

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Rahul Gandhi: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निकट बसा शहर रायबरेली इन दिनों खूब चर्चाओं में है। दरअसल रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी मैदान मे हैं।

Rahul Gandhi: मोदी सरनेम मामले (Modi Surname Case) में राहत मिलने के बाद आज (7 अगस्त) कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए बड़ी खबर आई है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। इस संबंध में लोकसभा सचिवालय से अधिसूचना भी जारी की है। मार्च 2023 में निचले सदन (लोकसभा) से अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस नेता को वायनाड सांसद के रूप में बहाल किया गया है।

136 दिन संसद में होगी एंट्री 

136 दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोबार संसद में एंट्री होगी। सांसदी बहाल होने की खबर के बाद से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यालय सहित 10 जनपथ के बाहर भी जश्न मनाया जा रहा है। I.N.D.I.A गठबंधन के नेताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर इस बात का जश्न मनाया है।

क्या है मामला ?

दरअसल, ‘मोदी सरनेम’ मामले में टिप्पणी के चलते गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के तुरंत बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। जबकि, उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गई थी।

गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने ये आदेश शुक्रवार (4 अगस्त) को जारी किया था। जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे की उनकी संसद सदस्यता जल्द बहाल हो सकती है।

क्या चुनाव लड़ पाएंगे राहुल गांधी ?

राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर अभी भी सवाल बना हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। ‘मोदी सरनेम’ मामले में अगर राहुल गांधी बरी हो जाते हैं या उन्हें दो साल के कम की सजा मिलती है, तो वह चुनाव लड़ पाएंगे। अगर उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है, तो उनकी सांसदी फिर रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाएगी।

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Brijesh Chauhan
Brijesh Chauhanhttps://www.dnpindiahindi.in
बृजेश बीते 4 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में M.A की पढ़ाई की है। यह कई बड़े संस्थान में बतौर कांटेक्ट एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं। फिलहाल बृजेश DNP India में बतौर कांटेक्ट एडिटर पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स डेस्क पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

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