SIR: भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम तेजी से चल रहा है। पिछले महीने के अंत में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के दूसरे चरण को लेकर इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की। चुनाव आयोग की मानें तो यह विशेष पुनरीक्षण डुप्लीकेट नामों को रद्दीकरण और मृत मतदाताओं के नाम इलेक्टोरल रोल से हटाने के लिए किया जा रहा है। ईसीआई के अनुसार, यह प्रकिया हर चुनाव से पहले किया जाता रहा है।
यूपी, बंगाल सहित 12 राज्यों में SIR की शुरुआत
बहरहाल, 12 राज्यों में मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल) के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है और बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीएलओ घर-घर जाकर एसआईआर फॉर्म वितरित करना शुरू कर दिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प भी प्रदान किया है। इसके अलावा, जिन नागरिकों के नाम अभी तक भारत चुनाव आयोग की मतदाता सूची में शामिल नहीं हुए हैं, वे पात्रता मानदंडों को पूरा करके खुद को भारतीय मतदाता सूची में शामिल कर सकते हैं।
एसआईआर: अगर मेरा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो क्या होगा?
इन सबके बीच यह जानना जरुरी है कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में अक्सर वोटर्स के नामों की पुष्टि के लिए अंतिम उपलब्ध रिकॉर्ड, यानी 2002-2003 की मतदाता सूची, का उपयोग किया जाता है। जिसको लेकर नागरिक के मन में सवाल है कि, “अगर मेरा नाम 2003 की इलेक्टोरल रोल में नहीं है तो क्या होगा?” इलेक्शन कमीशन ने यह स्पष्ट किया है कि, 2002-2003 की मतदाता सूची ही एकमात्र एसआईआर में स्वीकार्य प्रमाण नहीं है। अद्यतन मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए कई विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है। जिसके बारे आवश्यक सभी जानकारी इस खबर में दी गई है। इसके लिए आपको इस खबर को अंत तक पढ़ने की सलाह दी जाती है।
एसआईआर: वोटर लिस्ट में कहां-कैसे चेक करें नाम?
सबसे पहले आपको भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है। जिसके लिए आपको voters.eci.gov.in पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर ईसीआई के द्वारा क्षेत्रवार बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) या निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) का संपर्क सूत्र साझा किया गया है। इनसे आप मतदाता सूची में अपने नाम की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, आप अपना नाम ढूँढ़ने के बाद, भाग संख्या, क्रम संख्या और अन्य विवरण नोट कर लें। यदि आपके माता-पिता या पूर्वज का नाम वोटर लिस्ट में है, तो वह भी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में प्रविष्टि के लिए आधार का काम कर सकता है।
एसआईआर: किन-किन दस्तावेजों की जरूरत?
मालूम हो कि यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है और आपके वर्तमान निवास का सत्यापन आवश्यक है, तो आप उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक प्रस्तुत करके आसानी से स्वयं फॉर्म भरकर एसआईआर के लिए जमा कर सकते हैं।
- 1 जुलाई 1987 से पहले या 1 जनवरी 1987 और 1 सितंबर 2002 के बीच जारी मतदाता पहचान पत्र।
- राज्य/केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी कोई भी निवास दस्तावेज़।
- वैध पट्टा (ज़मीन का दस्तावेज़) या कोई भी स्वामित्व/किराएदारी दस्तावेज़।
- वर्तमान पते वाली बैंक या डाकघर की पासबुक।
- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से शैक्षिक प्रमाण पत्र या मार्कशीट (सितंबर 2025 से पहले जारी)।
- राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट।
- किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज़ जो निरंतर निवास दर्शाता हो।
