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Tara Shahdeo Case: शूटर तारा शाहदेव मामले में स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा, रकीबुल को उम्रकैद, मां कौसर रानी को 10 साल की सजा  

Tara Shahdeo Case: धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना को लेकर तारा शाहदेव मामले में रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में दोषी रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को उम्रकैद और उसकी माँ कौसर रानी को गुनहगार मानते हुए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाया गया है।

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By: Sanjeev123

Published: अक्टूबर 5, 2023 10:35 पूर्वाह्न

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Tara Shahdeo Case: रांची स्थित सीबीआई (CBI) की स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव केस मामले में दोषी रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली (Raqibul aka Ranjit Kohli) को उम्रकैद, उसकी माँ कौसर रानी को गुनहगार मानते हुए 10 साल की सजा सुनाया गया है। वहीं स्पेशल कोर्ट ने साजिश रचने वाले झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के तत्कालीन रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को भी नहीं बख्शा है। कोर्ट ने मुस्ताक को दोषी मानते हुए 15 साल कैद की सजा सुनाई।   

     

सजा होने के बाद तारा शाहदेव ने कही बड़ी बात 

जैसे ही रांची सीबीआई (CBI) स्पेशल कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई। इसके बाद बड़ा बयान तारा शाहदेव ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दिया। तारा शाहदेव ने कहा, “मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हमें माननीय न्यायालय ने न्याय का पथ पढ़ाया है। मैं साथ ही सभी सीबीआई के लोगों को धन्यवाद देती हूँ। जिनका इस न्याय में सबसे अहम योगदान रहा। उन्होंने आगे कहा ये जीत आज देश की हर बेटी को है। अपराधी अब बहन-बेटियों के साथ ऐसा करने से डरेंगे। मुझे पता है, जब मेरी यह लड़ाई शुरू हुई तो इसे सबसे पहले घरेलू हिंसा का नाम दिया गया। लेकिन मैंने भी ठान लिया था, कि जो मेरे साथ हुआ है वह आगे से किसी बहन के साथ न हो।”   

क्या है पूरा मामला 

सारा मामला धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना को लेकर है। दरअसल साल 2014 में एक मामला सामने आया। जिसमें रंजीत उर्फ रकीबुल, कौसर रानी और मुश्ताक अहमद के खिलाफ तारा शाहदेव ने केस फाइल की। उसने उस दौरान बताया, कि उसकी शादी 7 जुलाई 2014 रंजीत उर्फ रकीबुल हुई थी। ऐसे में कुछ दिन बाद पता चला कि उसका पति रंजीत उर्फ रकीबुल ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। उनसे अपना नाम अब रंजीत के जगह रकीबुल रख  लिया है।

यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जब उसने अपनी पत्नी पर दबाव डाला तो वह इस्लाम मानने को तैयार नहीं थी। तब उसने बताया कि उसकी बहुत पिटाई की गयी, उसे कुत्ते से कटाया गया, बहुत प्रताड़ना की गयी। इसमें उसकी माँ भी शामिल थी। तारा को उस दौरान सिंदूर तक लगाने की इजाजत नहीं थी। बता दें कि 2017 में, सीबीआई ने राष्ट्रीय शूटर तारा शाहदेव मामले में आरोप पत्र दायर किया था। बहरहाल अब इस मामले में दोषियों को सजा हो गयी है।   

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