CM Yogi Adityanath: यूपी सरकार ने नेपाल से सीमा साझा करने वाले जिलों में जमीन की खरीदारी से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए नेपाल सीमा से सटे जिलों में अचल सम्पत्ति की खरीद के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है।
इससे खरीदारों को फॉर्म 60 भरने की जरूरत नहीं होगी। यूपी सरकार ने ये कदम सूझ-बूझ के साथ उठाया है। दरअसल, इससे पूर्व गोरखपुर, श्रावस्ती, बहराइच, महाराजगंज समेत अन्य कुछ जिलों में बेनामी संपत्ति और फर्जी नामों से संपत्ति खरीदने की शिकायतें सामने आती रही हैं। इसी कड़ी में सरकार ने सख्ती के साथ नया बदलाव किया गया है।
गोरखपुर, बहराइच के साथ इन जिलों में जमीन खरीदने वालों के लिए बदले नियम
योगी सरकार ने नेपाल से सीमा साझा करने वाले यूपी के कई जनपदों में जमीन खरीदारी के नियम में कुछ बदलाव किए हैं। इसमें गोरखपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज और बलरामपुर जैसे जिले शामिल हैं। यहां जमीन खरीदने वालों के लिए अब पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा।
महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ये कदम वित्तीय अपराध रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उठाए गए हैं। सरकार के इस ऐलान के साथ ही जमीन की रजिस्ट्री के दौरान ‘फॉर्म 60’ का विकल्प समाप्त और पैन कार्ड अनिवार्य हो गया है।
यूपी CM Yogi Adityanath की सरकार ने क्यों बदले नियम?
सूबे की योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में कदम उठाते हुए नेपाल सीमा से सटे जिलों में जमीन खरीदारी को लेकर नियम बदले हैं। पहले फॉर्म 60 भरकर जमीन की रजिस्ट्री होती थी जिसके चलते बेनामी संपत्ति और फर्जी नामों से संपत्ति खरीदने की शिकायतें आती थीं।
हालांकि, अब पैन कार्ड अनिवार्य होने के बाद आयकर विभाग वित्तीय लेन देन पर नजर रखेगा। ऐसी स्थिति में वित्तिय धोखाधड़ी पर पूर्णत: लगाम लगेगा। नए नियम जमीन खरीद से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बढ़ाएंगे जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी।






