Thursday, December 12, 2024
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बड़ी खबर! Sambhal Mosque Row मामले में Supreme Court का बड़ा बयान, निचली अदालत के एक्शन पर लगाई रोक; जानें डिटेल

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Sambhal Mosque Row: संभल में हो रहे मस्जिद विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को सख्त निर्देश देते हुए ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि जब तक संभल मस्जिद की शाही ईदगाह कमेटी हाईकोर्ट नहीं जाती, तब तक मामले को आगे न बढ़ाया जाए। बता दें कि हाल ही में संभल की ईदगाह मस्जिद को लेकर काफी बवाल हुआ था। गौरतलब है कि Sambhal Mosque Row में कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। इस बीच Supreme Court ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए निचली अदालत और राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए है।

Sambhal Mosque Row में Supreme Court ने क्या कहा?

Sambhal Mosque Row की मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जहां इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। बता दें कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ मस्जिद समीति की याचिका पर सुनवाई की, दोनों न्यायमूर्ति ने प्रदेश में शांति कायम करने के लिए राज्य सरकार को जरूरी निर्देश दिए है। मुस्लिम पक्ष के वकील के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद मामले में कई अहम निर्देश दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज के समक्ष लंबित मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इसके अलावा कोर्ट ने जिला प्रशासन को संभल में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष को जिला कोर्ट के आदेश को High Court में चुनौती देने का अवसर दिया गया है। सर्वे रिपोर्ट को सर्वजिनक करने पर भी सर्वोच अदालत ने रोक लगा दी है।

Sambhal Mosque Row पर मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने Sambhal Mosque Row पर कहा कि

“मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और समाजवादी पार्टी और उनके गुंडों, अपराधियों और माफियों को हिदायत देता हूं, कि माहौल खराब करने की कोशिश न करें”।

SP सांसद ने Supreme Court के फैसले पर क्या कहा?

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए Sambhal Mosque Row मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा कि

“हम Supreme Court द्वारा दिये गये फैसले की सराहना करते हैं. इसे (कार्यवाही) छह जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने को कहा गया है। अधिकारियों को हटाया जाना चाहिए और निलंबित किया जाना चाहिए”।

क्या था पूरा मामला

नवंबर 24 को संभल की ईदगाह मस्जिद में सुबह के वक्त निचली अदालत के आदेश पर सवर्क्षेण टीम पहुंची थी। इस दौरान आराजक तत्वो ने टीम पर हमला कर दिया और भीड़ उग्र हो गई। जिसे देखते हुए प्रशासन से लाठी चॉर्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जानकारी के मुताबिक Sambhal Mosque Row में 4 लोगों और मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।

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