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Waqf Amendment Bill पर Supreme Court का बड़ा आदेश; रोक लगाने से इंकार, लेकिन अगली सुनवाई तक पालन करने होंगे ये नियम; पढ़े पूरी रिपोर्ट

Waqf Amendment Bill पर सर्वोच न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कानून पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हालांकि कानून में अन्य बदलाव पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

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By: Anurag Tripathi

Published: अप्रैल 17, 2025 2:46 अपराह्न | Updated: अप्रैल 17, 2025 4:13 अपराह्न

Waqf Amendment Bill
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Waqf Amendment Bill: संसद सत्र के दौरान हाल ही में पास हुए वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का मांग को खारिज कर दिया है, हालांकि अगले सुनवाई तक किसी प्रकार के बदलाव पर रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी वक्फ संपत्ति के चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जिसमें ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ प्रथा के तहत पंजीकृत या घोषित संपत्तियां भी शामिल हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगली सुनवाई तक वक्फ की सभी संपत्तियां सुरक्षित रहनी चाहिए। वहीं Waqf Amendment Bill को लेकर Supreme Court के फैसले के बाद कई विपक्षी पार्टियों ने इसपर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

Waqf Amendment Bill पर सुनवाई के बाद क्या बोले सांसद Asaduddin Owaisi?

मीडिया से बात करते हुए AIMIM सांसद Asaduddin Owaisi ने कहा कि “हम इस कानून को असंवैधानिक मानते हैं। न्यायालय ने कहा है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ परिषद का गठन नहीं किया जाएगा और ‘वक्फ बाय यूजर’ को हटाया नहीं जा सकता।

जेपीसी की चर्चा के दौरान मैंने सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों का विरोध करते हुए रिपोर्ट दी थी और विधेयक पर बहस के दौरान मैंने विधेयक को असंवैधानिक बताया था। इस कानून के खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।”

सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने सुप्रीम ने किया धन्यवाद

सुप्रीम कोर्ट द्वारा Waqf Amendment Bill पर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि “मैं अंतरिम राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूं। कोर्ट ने लगभग वे सभी मुद्दे उठाए जो हमने संसद में उठाए थे।

आज के फैसले से पता चलता है कि यह कानून संविधान के खिलाफ बनाया गया है। यह संविधान की जीत है, किसी पक्ष की नहीं। आने वाले दिनों में कोर्ट और भी राहत देगा और सरकार की जमीन हड़पने की साजिश को रोकेगा।”

Waqf Amendment Bill को लेकर वकील ने दी अहम जानकारी

गौरतलब है कि Waqf Amendment Bill पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद वकील बरुण सिन्हा ने कहा कि “पहला अंतरिम आदेश यह है कि अगली सुनवाई तक संशोधित कानून के अनुसार वक्फ परिषद या वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं होगी।

दूसरी बात यह कि माननीय न्यायालय ने कहा कि सरकार अगली तारीख तक वक्फ को यूजर द्वारा, जो पंजीकृत और राजपत्रित हैं, उन्हें डीनोटिफाई नहीं करेगी”। वहीं अब देखना होगा कि अगली सुनवाई पर इस सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है।

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अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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