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Income Tax Exemption: अगर आपका ईयरली पैकेज 12.75 लाख है तो कितना देना पड़ेगा Tax? गणित जान चौक जाएंगे

Income Tax Exemption: केंद्र सरकार के मुताबिक अब सालाना 12 लाख रुपये तक कमाने वाले लोगों को इनकम टैक्स के तौर पर एक भी पैसा नहीं देना होगा। नौकरीपेशा लोगों को 75 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलता है, यानी अगर कोई नौकरीपेशा व्यक्ति सालाना 12.75 लाख रुपये तक कमाता है तो उसे भी किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना होगा।

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By: Rupesh Ranjan

Published: फ़रवरी 2, 2025 8:23 अपराह्न

Income Tax Exemption
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Income Tax Exemption: बीते शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2025-26 का आम बजट पेश करते हुए इनकम टैक्स में बड़ी राहत का ऐलान किया है। जिसके मुताबिक, नई टैक्स व्यवस्था में सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर एक भी रुपये का टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही नौकरीपेशा और वेतनभोगी लोगों को 12 लाख 75 हजार रुपये की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

इन सबके बीच ये सवाल गहरा रहा है कि आखिर ये कैसे संभव होगा? इन सभी सवालों को जानने के लिए आपको ये लेख विस्तार से पढ़ना होगा। इन सभी सवालों के जवाब यहां तलाशे जा रहे हैं। आइए आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और आपको Income Tax Exemption कैसे समझना है।

क्या 12.75 लाख रुपये तक का वार्षिक वेतन Tax मुक्त है?

दरअसल, केंद्र सरकार के मुताबिक अब सालाना 12 लाख रुपये तक कमाने वाले लोगों को इनकम टैक्स के तौर पर एक भी पैसा नहीं देना होगा। नौकरीपेशा लोगों को 75 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलता है, यानी अगर कोई नौकरीपेशा व्यक्ति सालाना 12.75 लाख रुपये तक कमाता है तो उसे भी किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना होगा। साफ है कि वह अच्छी खासी इनकम बचा पाएगा।

अगर आप अब भी नहीं समझे हैं तो हम आपको और विस्तार से बताते हैं। मालूम हो कि इनकम टैक्स की धारा 87ए के तहत करदाताओं को Tax Exemption की सुविधा मिलती है। जो पुरानी टैक्स व्यवस्था के लिए 12,500 रुपये है। वहीं, नई Tax व्यवस्था के लिए 60,000 रुपये है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर नई टैक्स व्यवस्था में आपकी टैक्स देनदारी 60 हजार रुपये से कम है तो आपको एक भी रुपये का टैक्स नहीं देना होगा।

इस हिसाब से आपकी 12 लाख रुपये तक की सालाना आय Income Tax Exemption होगी। इसे ऐसे समझें कि 0-4 लाख तक का इनकम टैक्स बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा 4 से 8 लाख पर 5 फीसदी टैक्स लगता है। इसका मतलब है कि इन चार लाख पर आपकी टैक्स देनदारी 20,000 रुपये है। वहीं अगले 8 से 12 लाख पर आपको 10 फीसदी टैक्स देना होगा। जो कुल मिलाकर करीब 40,000 रुपये होता है। इसका साफ मतलब है कि 12 लाख की सालाना आय पर आपकी 60,000 रुपये की टैक्स देनदारी है। जिसे सरकार ने अब सीधे तौर पर फ्री कर दिया है। साथ ही इसमें 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ दें तो 12.75 लाख रुपये तक की कुल सालाना आय टैक्स फ्री हो जाती है।

Income Tax Exemption पाने के लिए आपको करना होगा ये काम

अगर आप टैक्स छूट का दावा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको Income Tax रिटर्न दाखिल करना होगा। जैसे ही आपका ITR क्लियर होता है, विभाग की ओर से छूट का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में भेज दिया जाता है। यहां यह जानकारी हो कि आयकर की धारा 87A के तहत करदाताओं को टैक्स छूट पाने का प्रावधान है। पुरानी टैक्स व्यवस्था के लिए यह 12,500 रुपये तय है और नई टैक्स व्यवस्था के लिए यह अब बढ़कर 60,000 रुपये हो गई है।

ये भी पढ़ें: Budget 2025 पर क्या बोले Akhilesh Yadav? PM मोदी ने बजट पर कही बड़ी बातें! Nirmala Sitharaman ने दिया सटीक जवाब

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Rupesh Ranjan

Rupesh Ranjan is an Indian journalist. These days he is working as a Independent journalist. He has worked as a sub-editor in News Nation. Apart from this, he has experience of working in many national news channels.
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