UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government)में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी (Nand Gopal Gupta) को आज एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लोकसभा चुनाव 2014 के एक मामले में दोषी करार देते हुए एक साल जेल की सजा सुना दी और साथ में 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट में नंदी के खिलाफ कोर्ट ने उन्हें दो धाराओं 147 और 323 में ये सजा सुनाई है। आपको बता दें उनके ऊपर यह मुकदमा 9 साल पहले चुनाव प्रचार के दौरान लगा था। उन पर आरोप था कि मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर उस समय के सपा संसद रेवती रमण सिंह पर जानलेवा हमला किया था।

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जानें क्या था मामला

लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान 3 मई 2014 को प्रयागराज के थाना मुट्ठी गंज में नंद गोपाल नंदी पर यह मुकदमा दर्ज किया था। तब नंदी कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। उन पर यह आरोप था कि सपा की एक जनसभा चल रही थी। जिसको तत्कालीन सपा सांसद रेवती रमण सिंह (Rewati Raman Singh) संबोधित कर रहे थे। तभी तत्कालीन कांग्रेस के नंद गोपाल नंदी अपने समर्थकों के साथ उस जनसभा में पहुंच गए । वहां उन्होंने सभा संबोधित कर रहे सपा सांसद पर जानलेवा हमला कर दिया था। इसके साथ अपने समर्थकों को उकसाते हुए सपा समर्थकों को लेकर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और उनकी पिटाई भी कर दी थी। जिसमें कई सपा समर्थक घायल हो गए थे। जिसके बाद रेवती रमण सिंह ने नंदी के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया था।

नहीं जाएगी विधानसभा सदस्यता

योगी सरकार में औद्योगिक विकास, निर्यात संवर्धन, एनआरआई और निवेश प्रोत्साहन मंत्री की विधानसभा सदस्यता पर इस सजा का कोई असर नहीं होगा।क्योंकि सदस्यता रद्द होने के लिए कम से कम 2 साल या उससे अधिक की जेल की सजा होना चाहिए। देखा जाए तो एमपी एमएलए कोर्ट ने एक साल जेल की सजा सुनाकर नंद गोपाल नंदी पर थोड़ी राहत भी दे दी है। कोर्ट की इस सजा पर नंदी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, साथ ही इस मामले में भाजपा ने भी खुद को अलग कर चुप्पी साध रखी है।

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