---Advertisement---

Budget 2026 में 6 तगड़े झटके ने मिडिल क्लास के उड़ाए होश, टैक्स राहत तो दूर, STT भी बढ़ा; चेक करें जरूरी अपडेट

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को आम बजट पेश किया गया था। हालांकि इससे आम लोगों को झटका पहुंचा है।

Avatar of Anurag Tripathi

By: Anurag Tripathi

Published: फ़रवरी 4, 2026 3:48 अपराह्न

Budget 2026
Follow Us
---Advertisement---

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को आम बजट पेश किया गया था। गौरतलब है कि इस बजट से आम लोगों और टैक्सपेयर्स को खासी उम्मीदें  थी। हालांकि इसे बजट में आम लोगों के लिए किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा करदाता भी स्टैंडर्ड डिडक्शन, वह अन्य टैक्स छूट की मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने शेयर बाजार के ट्रेडर्स को एक बड़ा झटका दिया है। आज इस लेख के माध्यम से आपको बताएंगे बजट 2026 में 7 तगड़े झटके जिसने आम लोगों के होश उड़ा दिए है।

एसटीटी में बढ़ोतरी – Budget 2026 

वित्त मंत्री ने शेयर बाजार के ट्रेडर्स को एक बड़ा झटका दिया है. दरअसल, सरकार ने डेरिवेटिव मार्केट यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) पर लगने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। जिसके 0.10% से बढ़ाकर 0.15% करने की घोषणा की है।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड टैक्स

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड टैक्स – सरकार ने केंद्रीय बजट 2026 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) से जुड़े टैक्स छूट की व्यवस्था में बड़ा बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है। सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के फ्री-रिडेम्पशन पर टैक्स में मिलने वाली छूट को भी टैक्स के दायरे में ला दिया है। नए नियम के मुताबिक अगर कोई निवेशक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मैचयोरिटी से पहले भुनाना चाहते है तो उसे टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

स्टैंडर्ड डिडक्शन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं

मालूम हो कि पिछली बार वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट का ऐलान किया था। बता दें कि डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया था। वहीं इस बार भी नौकरीपेशे लोगों को डिडक्शन में बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।

एनआरआई संपत्ति टीडीएस में बदलाव – Budget 2026 

भारत में रहने वाले लोग अगर एनआरआई से संपत्ति खरीदते है, तो वह खुद टीडीएस (वर्चुअल टैक्स डिडक्टिबल) की कटौती कर सकते हैं। हालांकि उन्हें 1 प्रतिशत टैक्स काटकर अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल करके जमा कर सकते है।

शेयर बायबैक टैक्स में भी बदलाव

बजट 2026 के तहत अब शेयर बायबैक को पूरी तरह कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में लाया गया है. नए नियमों के अनुसार, प्रमोटर के अलावा अन्य शेयरधारकों पर लागू दरों से टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5 प्रतिशत टैक्स होगा, जबकि लिस्टेड शेयरों पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20 प्रतिशत रहेगा। अनलिस्टेड शेयरों के शॉर्ट टर्म गेन पर स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा।

टैक्स स्लैब में किसी प्रकार का बदलाव नहीं

मालूम हो कि बजट 2026 में टैक्स स्लैब में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। गौरतलब है कि करोड़ों नौकरीपेशा लोग और करदाता टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद जता रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह कहना गलत नहीं होगा कि बजट 2026 में करदाताओं और नौकरीपेशा के लिए किसी प्रकार का ऐलान नहीं किया गया है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avatar of Anurag Tripathi

Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
For Feedback - feedback@dnpnewsnetwork.com

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related News

Punjab News

फ़रवरी 13, 2026

Punjab News

फ़रवरी 13, 2026

Rashifal 14 February 2026

फ़रवरी 13, 2026

Fog Alert 14 Feb 2026

फ़रवरी 13, 2026

Telangana Municipal Election Results 2026

फ़रवरी 13, 2026

Bhagwant Mann

फ़रवरी 13, 2026