Income Tax News: इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा, जिसे हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह बिल इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर टैक्स सिस्टम को सरल बनाने और मध्यम वर्ग को अधिक राहत देने के उद्देश्य से लाया जा रहा है।
केंद्रीय कैबिनेट ने दी नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी – Income Tax News
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी गई। अब यह बिल अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा और फिर इसे संसदीय स्थायी वित्त समिति के पास समीक्षा के लिए भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, यह बिल टैक्स बेस को बढ़ाने पर ध्यान देगा, खासतौर पर यूनीयन बजट में 12 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट दिए जाने के बाद। सरकार का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को आसान और पारदर्शी बनाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स सिस्टम से जुड़ सकें।
नए इनकम टैक्स कानून की जरूरत क्यों?
1961 में लागू हुए इनकम टैक्स एक्ट में अब तक कई बदलाव किए जा चुके हैं, जिससे यह काफी जटिल हो गया है। इसे सरल और आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने रिव्यू कमेटी का गठन किया था। नई इनकम टैक्स बिल को इन्हीं सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है, जिससे टैक्स सिस्टम को आसान और समझने में सरल बनाया जा सके।
डिजिटल युग के लिए आसान टैक्स सिस्टम – Income Tax News
डिजिटलीकरण के इस दौर में टैक्सपेयर्स ऑनलाइन ही कई चीजें कर सकते हैं। नया इनकम टैक्स बिल टैक्स भरने की प्रक्रिया को और ज्यादा सरल और सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।इसके अलावा, सरकार का लक्ष्य निजी खपत को बढ़ावा देना है, जिससे अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा मिलेगा। टैक्स सिस्टम को सरल और राहतभरा बनाकर सरकार आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है (Income Tax News)।