---Advertisement---

Income Tax News: खुशखबरी! न्यू टैक्स रिजीम वालों को मिलेगी नई टैक्स छूट, स्लैब में जोड़ा जा सकता ये कॉम्पोनेंट, जानें पूरी डिटेल

Income Tax News खुशखबरी! न्यू टैक्स रिजीम वालों को मिलेगी नई टैक्स छूट, स्लैब में जोड़ा जा सकता ये कॉम्पोनेंट।

Avatar of Anurag Tripathi

By: Anurag Tripathi

Published: जनवरी 3, 2024 2:05 अपराह्न | Updated: जनवरी 3, 2024 9:24 अपराह्न

Income Tax News
Follow Us
---Advertisement---

Income Tax News: साल 2020 में इनकम टैक्स के कुछ नियमों में बदलाव किए गए थे। नया टैक्स सिस्टम जोड़ा गया। जिसको न्यू टैक्स रिजीम के बारे में जानते है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023 के बजट के बाद नियम में कुछ बदलाव किए गए है। साथ ही इसमे स्टैंडर्ड डिडक्शन(standard deduction ) जोड़ा गया था। 7 लाख के इनकम वाले लोगों को टैक्स में छूट दी गई है। आने वाले समय में न्यू टैक्स सिस्टम को ही इकलौता टैक्स सिस्टम बनाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन फिलहाल पुरानी टैक्स व्यवस्था में मिलने वाली छूट नही मिल रही है। इसलिए इसे और अधिक आकर्षक बनाने की और ध्यान दिया जा सकता है।

जोड़ा जा सकता है EPF बेनिफिट

सूत्रों के मुताबिक आने वाले समय में ईपीएफ(EPF) को न्यू टैक्स रिजीम को टैक्स बेनिफिट में शामिल किया जा सकता है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए सबसे जरूरी इम्पलाई प्रोविडेंट फंड(EPF) होता है। अभी तक ओल्ड टैक्स रिजीम में EPF को सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका फायदा 80सी में ही मिलता है। जहां सिर्फ 1.5 लाख रूपये तक ही टैक्स में छूट का प्रावधान है। न्यू टैक्स रिजीम में इसे जोड़ने पर 80सी विंडो खुलने के आसार है। हालांकि यह अभी कन्फर्म नही है कि इसे 80सी के तौर पर ही शामिल किया जाएगा या फिर अतिरिक्त टैक्स छूट के तौर पर मिलेगा।

नए टैक्स में छूट के प्रावधान क्या है

नए टैक्स रिजीम के तहत साल 2023 में कुछ बदलाव किए गए। बेसिक छूट की सीमा 2.5 लाख रूपये से बढ़ाकर 3 लाख रूपये कर दी गई। वहीं रिबेट के साथ टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रूपये से बढ़ाकर 7 लाख रूपये कर दी गई थी। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 50000 रूपये का टैक्स छूट शामिल है

इनकम                     टैक्स छूट
0 से 3 लाख रूपये           शून्य
3 से 6 लाख रूपये           5 प्रतिशत टैक्स
6 से 9 लाख रूपये          10 प्रतिशत टैक्स
9 से 12 लाख रूपये         15 प्रतिशत टैक्स
12 से 15 लाख रूपये        20 प्रतिशत टैक्स

इनकम                    टैक्स छूट

0 से 3 लाख रूपये          शून्य

3 से 6 लाख रूपये          5 प्रतिशत टैक्स

6 से 9 लाख रूपये          10 प्रतिशत टैक्स

9 से 12 लाख रूपये         15 प्रतिशत टैक्स

12 से 15 लाख रूपये        20 प्रतिशत टैक्स

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Avatar of Anurag Tripathi

Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
For Feedback - feedback@dnpnewsnetwork.com

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related News

Rule Changes From October 2026

अक्टूबर 1, 2026

Lucknow News

सितम्बर 24, 2026

Vande Bharat Sleeper Train

सितम्बर 24, 2026

Tata Sons Controversy

सितम्बर 21, 2026

8th Pay Commission

सितम्बर 20, 2026

Lucknow News

सितम्बर 19, 2026