---Advertisement---

Income Tax News: करदाता ध्यान दें! New Tax Regime के तहत ITR दाखिल करते समेत इन कटौतियों का रखें विशेष ध्यान; मिल सकती है भारी छूट; जानें पूरी डिटेल

Income Tax News: बजट में आम करदाताओं को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारी छूट देते हुए 12 लाख रूपये तक टैक्स कटौती में छूट दी थी।

Avatar of Anurag Tripathi

By: Anurag Tripathi

Published: फ़रवरी 26, 2025 11:57 अपराह्न

Income Tax News
Follow Us
---Advertisement---

Income Tax News: बजट में आम करदाताओं को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारी छूट देते हुए 12 लाख रूपये तक टैक्स कटौती में छूट दी थी। गौरतलब है कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत वित्त मंत्री ने भारी छूट दी है। सरकार नई कर व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कई घोषणाएं कर रही है। हालांकि, अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुरानी कर व्यवस्था को बंद नहीं किया जाएगा। चलिए आपको बताते है कि नए टैक्स रिजीम के तहत करदाता कुछ कटौतियों को ध्यान में रखकर करदाता अच्छी खासी बचत कर सकते है।

New Tax Regime के तहत कई डिडक्शन के तहत मिल सकती है भारी छूट

स्टैंडर्ड डिडक्शन

बता दें कि साल 2024 के बजट के दौरान वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया था, यानि वेतनभोगी व्यक्तियों को 75,000 रुपये की मानक कटौती का दावा करने की अनुमति है, करदाताओं को इसके तहत टैक्स में कटौती मिलती है।

नेशनल पेंशन स्कीम – Income Tax News

राष्ट्रीय पेंशन योजना या एनपीएस सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है। इस योजना में व्यक्ति हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करता है और रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। इस योजना में योगदान धारा 80CCD के अंतर्गत आता है और कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना में निवेश किए गए अपने मूल वेतन का 14 प्रतिशत तक कटौती करने की अनुमति देता है।

कर्मचारी भविष्य निधि – Income Tax News

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), जो सरकार द्वारा समर्थित है, एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो वेतनभोगी वर्ग को सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने में मदद करती है। इस योजना का प्रबंधन सरकारी निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा किया जाता है और यह श्रम मंत्रालय के अधीन काम करता है।

करदाताओं को मिल सकती है भारी छूट

गौरतलब है कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत करदाताओं ऊपर दिए गए योजनाओं में निवेश करके टैक्स कटौती में भारी बचत कर सकते है। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम के तहत अन्य कटौतियों का फायदा उठा सकते है ( Income Tax News)।

Avatar of Anurag Tripathi

Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
For Feedback - feedback@dnpnewsnetwork.com

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related News

Rule Changes From October 2026

अक्टूबर 1, 2026

Lucknow News

सितम्बर 24, 2026

Vande Bharat Sleeper Train

सितम्बर 24, 2026

Tata Sons Controversy

सितम्बर 21, 2026

8th Pay Commission

सितम्बर 20, 2026

Lucknow News

सितम्बर 19, 2026