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Chief Minister Pension Scheme: छत्तीसगढ़ में इस पेंशन स्कीम के लाभार्थियों की बल्ले-बल्ले! जानें क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखें डिटेल्स

Chief Minister Pension Scheme: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा स्कीम के रूप में उभरी है। जो प्रदेश के जरुरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना से लगभग 50 प्रतिशत ऐसे और भी योग्य लाभार्थियों को फायदा हो रहा है, जिन्हें दूसरी योजनाओं से फायदा नहीं मिल रहा था।

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By: Rupesh Ranjan

Published: दिसम्बर 21, 2025 7:11 अपराह्न

Pension Scheme (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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Chief Minister Pension Scheme: छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के ज़रूरतमंद लोगों के लिए कई योजनाएं चला रही है। इनमें से मुख्यमंत्री पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा स्कीम के रूप में उभरी है। जो समाज के कमज़ोर वर्गों और जरुरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही है। राज्य के लोग मुख्यमंत्री पेंशन योजना की खूब तारीफ़ कर रहे हैं। यह पेंशन योजना इसलिए भी खास है क्योंकि इसका ढांचा 2011 की सामाजिक-आर्थिक जनगणना पर आधारित है, जबकि दूसरी पेंशन योजनाएं अभी भी 2002 की लिस्ट पर निर्भर हैं। यह जानकारी छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग के उप संचालक अजय गेदम ने मीडिया से बात करते हुए दी। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री पेंशन योजना की कई खासियतें हैं, जिन्हें इस खबर में विस्तार से बताया गया है। ज़्यादा जानने के लिए इस खबर को आखिर तक पढ़ें।

मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत कितना पैसा दिया जाता है? – Chief Minister Pension Scheme

रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री पेंशन योजना से लगभग 50 प्रतिशत ऐसे और भी योग्य लाभार्थियों को फायदा हो रहा है, जिन्हें दूसरी योजनाओं से फायदा नहीं मिल रहा था। इसपर मीडिया से बात करते हुए समाज कल्याण विभाग के उप संचालक अजय गेदम ने बताया कि इस योजना के तहत, योग्य लाभार्थियों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन मिलती है। इस योजना से मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को फायदा होता है। उनके अनुसार, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या लाखों में है और संख्याबल को अलग-अलग जिलों में देखा जा सकता है। यह योजना ज़रूरतमंद लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रही है।

मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री पेंशन योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना ज़रूरी है। योजना की पात्रता शर्तों के बारे में जानकारी देते हुए समाज कल्याण विभाग के उप संचालक अजय गेदम ने बताया कि वृद्धा पेंशन के लिए आवेदक की उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के लिए इस योजना के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल रखी गई है। योग्य लाभार्थी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए अपनी ग्राम पंचायत (गांव परिषद) के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें: PM Awas Yojana: पीएमएवाई-जी का पैसा इस तारीख को राजस्थान में जारी किया जाएगा; चेक करें डिटेल्स, जानकर खुशी से झूम उठेंगे आप

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Rupesh Ranjan

Rupesh Ranjan is an Indian journalist. These days he is working as a Independent journalist. He has worked as a sub-editor in News Nation. Apart from this, he has experience of working in many national news channels.
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