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Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: शादी के समय बेटियों को मिल सकती है 51000 रूपये की धनराशि, जानें स्कीम से जुड़ी सभी जानकारी

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: राज्य सरकारों द्वारा बेटियों और महिलाओं के लिए कई प्रकार की योजना चलाई जा रही है।

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By: Anurag Tripathi

Published: सितम्बर 22, 2024 6:01 अपराह्न

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana
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Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: राज्य सरकारों द्वारा बेटियों और महिलाओं के लिए कई प्रकार की योजना चलाई जा रही है जिससे महिलाओं को इन योजनाओं का लाभ मिल सकें। मध्य प्रदेश की गरीब, निर्धन, निराश्रित बेटियों और तलाकशुदा या विधवा महिलाओं के विवाह हेतु मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुभारंभ किया है। गौरतलब है कि इस योजना के तहत बेटियों की शादी के वक्त यह धनराशि प्रदान की जाती है। आज हम इस लेख के माध्यम से आपको बताएंगे, इस योजना से जुड़ी सभी अहम जानकारी।

क्या है Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana?

ऐसे गरीब परिवार जो अपनी बेटी का विवाह करने में सक्षम नहीं हैं, उनकी मदद के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को शुरू किया है। जिसमें बेटियों के विवाह के समय 51000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत कन्याओं के अतिरिक्त तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के लिए पात्रता

  • जिन कन्या का विवाह हो रहा है उसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • कन्या के माता-पिता को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • जिस लड़के से कन्या का विवाह हो रहा है, उसकी उम्र 21 वर्ष या इससे ज्यादा होनी चाहिए।
  • गरीबी रेखा से नीचे आने वाली कन्याओं को ही विवाह हेतु इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • निराश्रित और असहाय तलाकशुदा एवं विधवा महिलाओं को भी इस योजना के तहत पुनर्विवाह हेतु लाभ दिया जाएगा।

इस योजना का लाभ

  • कन्याओं को सही उम्र में विवाह करने हेतु 51000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी।
  • गरीब परिवार आसानी से अपनी बेटियों का विवाह बिना आर्थिक संकट के कर पाएंगे।
  • इससे बाल विवाह को रोका जा सकेगा और साक्षरता दर में वृद्धि होगी।
  • योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाली कन्याओं के विवाह हेतु गरीब परिवारों को सहायता प्राप्त होगी।

इस योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, लड़का और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र लड़का और लड़की का आयु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा महिला होने की स्थिति में तलाक होने का प्रमाण पत्र समेत अन्य दस्तावेजों की जरूरत होती है।

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Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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