रविवार, अप्रैल 28, 2024
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LIC Policy को करना है Surrender तो आज ही जानें ये खास Rules, ये है आवेदन की सही प्रक्रिया

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LIC Agents: केन्द्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के एजेंट और कर्मचारियों के हित को ध्यान रखते हुए उनके लिए बड़ा ऐलान किया है।

LIC Surrender Policy: अगर आप सभी ने ‘भारतीय जीवन बीमा निगम’ (Life Insurance Corporation) में बीमा कराया है, तो यह खबर आपके काम की है। प्रायः देखा गया है, कि अक्सर लोग अलग-अलग स्कीमों में अपना पैसा निवेश करते हैं। लेकिन फिर कुछ समय बाद कई बार देखा गया है, कि पॉलिसी होल्डर अपने स्कीम में बदलाव करना चाहते हैं या फिर उन्हें उनकी वर्तमान स्कीम नहीं पसंद आती। ऐसे में भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी ‘भारतीय जीवन बीमा निगम‘ लोगों (निवेशकों) को सरेंडर करने की सुविधा देती है। अब इस स्थिति में आप सभी LIC धारक (निवेशक) प्रीमियम के रूप में जमा राशि बड़े ही आसानी से निकाल सकतें हैं। ऐसे में यह प्रोसेस कैसे पूरा होता है? इसके लिए किन दस्तावेजों की जरुरत होती है। हम सब कुछ इस आर्टिकल के जरिए समझेंगे। 

सरेंडर करने से पहले LIC के नियम व शर्तों को जानें  

खबरों की मानें तो यदि किसी निवेशक (जीवन बीमा धारक) को अपने प्लान को LIC के सामने सरेंडर करना है, तो इसके लिए आपको ‘भारतीय जीवन बीमा निगम’ (Life Insurance Corporation) के सभी शर्तों पर खरा उतरना होगा। दरअसल इस मामले पर LIC का साफतौर पर कहना है, कि अगर आप एलआईसी पॉलिसी को खरीदने के बाद 3 साल से पहले सरेंडर करने की कोशिश करते हैं, तब आपको एक भी रुपया नहीं दिया जाएगा। 

वहीं अगर आप 3 साल के बाद प्लान में चेंज (सरेंडर) करना चाहते है, तो आपको रूल के मुताबिक सरेंडर वैल्यू जरूर दी जाएगी। हालांकि इस सरेंडर वैल्यू को लेकर LIC अलग-अलग एंगल को देखकर ही राशि का भुगतान करती है। इस मामले पर LIC का कहना होता है, सभी निवेशक  जितना लेट अपनी पॉलिसी को सरेंडर करेंगे, उनको उतना ही लाभ मिलेगा।    

सरेंडर करने के लिए सभी निवेशक इन दस्तावेजों को इकट्ठा कर लें

अब अगर आपने ‘भारतीय जीवन बीमा निगम’ (Life Insurance Corporation) में सरेंडर करने का मन अगर बना लिया है, तो इसके लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। आइए जानते हैं –  

सरेंडर करने के लिए सभी निवेशक को सबसे पहले एलआईसी सरेंडर फॉर्म की जरुरत पड़ेगी। इसके बाद एलआईसी NFET फॉर्म-5074, पॉलिसी बॉन्ड डॉक्यूमेंट्स, निवेशक का बैंक डिटेल्स, एक कैंसिल चेक, सरकारी आईडी प्रूफ जैसे की आधार कार्ड, साथ ही साथ पॉलिसी को सरेंडर करने के पीछे का कारण बताना होगा। इन सभी दस्तावेजों को लेकर आप आप नजदीकी LIC दफ्तर पहुंचे। इसके बाद इन सभी दस्तावेजों को फील करके जमा कर दें। 

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Saurabh Mall
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सौरभ कुमार मल्ल बीते 2 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में P.G. की पढ़ाई की है। उन्होंने अपनी शुरुआत दैनिक भास्कर (इंटर्नशिप) से किया है। यह कई और चैनलों में बतौर कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर चुके हैं। फिलहाल सौरभ DNP India Hindi वेबसाइट में बतौर कंटेंट राइटर (पॉलिटिकल, क्राइम और इंटरनेशनल) डेस्क पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

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