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HSRP: गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लेकर पंजाब ट्रैफिक पुलिस सख्त, नहीं किया ये काम तो कटेगा चालान

पंजाब की ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ये कहा गया है जिन गाडियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा है वो 30 जून से पहले लगा लें नहीं तो चालान भरना पड़ सकता है।

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By: Prakash Singh

Published: मार्च 27, 2023 9:39 अपराह्न

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HSRP: पंजाब के सीएम भगवंत मान अब राज्य की यातायात व्यवस्था को सही करने में जुट गए हैं। सीएम मान ने इसको लेकर उच्चस्तरीय बैठक की है जिसमें ट्रैफिक विभाग के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। ऐसे में इस बैठक के बाद फैसला लिया गया है कि पंजाब में रहने वाले सभी गाड़ी मालिकों को अपने वाहनों में उच्च सुरक्षा वाले नंबर प्लेट को लगवाना जरुरी है। सरकार की तरफ से उच्च सुरक्षा वाले इस नंबर प्लेट को लेकर गाइडलाइन जारी करते हुए ये बताया गया है कि जिन्होंने अभी तक अपने गाड़ी में ये नंबर प्लेट नहीं लगवाया है वो लगवा सकते हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से आखिरी तारीख 30 जून घोषित किया गया है। पहले ये तारीख 31 मार्च तक थी।

स्टेट ट्रांसपोर्ट पंजाब की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन

पंजाब के स्टेट ट्रांसपोर्ट की तरफ से इसको लेकर गाइडलाइन जारी की है । स्टेट ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया है कि ” मोटर वहीकल्स रूल्स 1989 के रूल नंबर 50 के मुताबिक पंजाब के सभी वाहनों में HSRP का सही रहना जरूरी है। वहीं इसको लेकर ये बताया गया है कि जिन वाहनों का फाइमेंट अभी भी बाकी है वो इसके वेबसाइट www.punjabtransport.org पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की मानें तो अगर निर्धारित किए गए समय के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इसको पूरा नहीं करता है तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा । वहीं सरकार की तरफ ये भी कहा गया है कि इसको लेकर पंजाब ट्रांसपोर्ट पुलिस राज्य में हर जगह पर चलान मुहिम की शुरुआत करें।

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कहां करें अप्लाई

पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से इसको लेकर एक ऑफिशियल वेबसाइट बनाई गई है। अगर किसी भी व्यक्ति को हाई सिक्योरिटी वाले इस नंबर प्लेट को लेना है तो सबसे पहले उसे www.pinjabhrsp.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। इस वेबसाइट पर गाड़ी से जुड़ी हुई सभी तरह की जानकारियों को भरना पड़ेगा। वहीं बताया गया है कि जो भी व्यक्ति इस नंबर प्लेट को नही लगाए हुए पकड़ा गया तो उसे 2 से 3 हजार रूपए का चलान भी भरना पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आदेश

सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि ” भारत में जिन लोगों के पास वाहन है उन्हें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इसका उलंघन करते हुए अगर कोई वाहन मालिक पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।” इसके साथ ही ये भी कहा गया है गाड़ियों पर लगे हुए ये नंबर प्लेट बिल्कुल भी साफ सुथरी होने चाहिए।

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Prakash Singh

प्रकाश सिंह पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में हैं। साल 2019 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। फिलहाल, प्रकाश DNP India वेब साइट में बतौर content writer काम कर रहे हैं। उन्होंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हिंदी पत्रकारिता में मास्टर्स किया है। प्रकाश खेल के अलावा राजनीति और मनोरंजन की खबर लिखते हैं।
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