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Manish Sisodia को बेल मिलने पर आप सांसद Raghav Chadha ने जताई खुशी, कहा ‘प्यारे बच्चों, आपके मनीष अंकल’., जानें डिटेल

Raghav Chadha: कथित शराब नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है।

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By: Anurag Tripathi

Published: अगस्त 9, 2024 2:13 अपराह्न

Raghav Chadha
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Raghav Chadha: कथित शराब नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। बता दें कि 17 महीने बाद सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। गौरतलब है कि इसके बाद से आप पार्टी जश्न मना रही है। आप समर्थक एक दूसरों को मिठाइयां खिलाकर खुशी मना रहे है। इसी बीच आप के राज्यसभा सांसद Raghav Chadha ने अपने एक्स हैंडल पर खुशी जाहिर करते हुए भावुक पोस्ट किया।

प्यारे बच्चों, आपके मनीष अंकल वापिस आ रहे है

बता दें कि आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि “दिल्ली शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया जी को बेल मिलने से पूरे देश में आज ख़ुशी है।

https://twitter.com/raghav_chadha/status/1821778021331747262

मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। मनीष जी को 530 दिन तक जेल की सलाख़ों के पीछे रखा गया। उनका जुर्म इतना था कि उन्होंने गरीबों के बच्चों को एक बेहतर भविष्य दिया। प्यारे बच्चों, आपके मनीष अंकल वापिस आ रहे हैं”।

17 महीने बाद जेल से होंगे रिहा

गौरतलब है कि जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि अपील को स्वीकार किया जाता है। हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया जाता है। उन्हें सीबीआई और ईडी दोनों केस में जमानत दी जाती है। हालांकि कोर्ट ने जमानत देने पर कुछ शर्तें भी रखी गई है। जिसमे सिसोदिया को 10 लाख रूपये का निजी मुचलका देना होगा।

मनीष सिसोदिया के वकील ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनीष सिसौदिया को जमानत दिए जाने पर आप नेता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ऋषिकेश कुमार का ने कहा कि “सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसौदिया को सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत दे दी है। वह पिछले 17 महीने से जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मनीष सिसौदिया की ओर से ट्रायल में कोई देरी नहीं हुई है और यह भी कहा है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट यह सुनिश्चित करें कि जमानत मांगने वाले सभी मामले सुप्रीम कोर्ट तक न पहुंचें। कोर्ट ने कहा ‘जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है”।

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Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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