सोमवार, मई 20, 2024
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Income Tax News: करदाता ध्यान दें! सेविंग अकाउंट में इतने पैसै जमा करने पर आएगा आयकर विभाग का नोटिस; जानें पूरी डिटेल

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Income Tax News: अपनी बैंकिग जरूरतों को पूरा करने के लिए वेतनभोगी लोग या किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग के पास कम से कम एक बचत खाता होना ही चाहिए। हालांकि जरूरतों के हिसाब से कई लोग एक से ज्यादा बचत खाता रखते है। बैंक खातों से पैसा निकालना या जमा करने से पहले हमे यह ध्यान में रखना चाहिए की हम ऐसे लेन देन के उत्तरदायी नही है जो नियम 114E के तहत कर के दायरे में ला सकता है।

बैंकिग कंपनियों को देनी होगी जानकारी

कर कानूनो के तहत आयकर विभाग को बैंकिग कंपनियों उन अकाउंट के बारे में जानकारी देनी होगी। जिनमे एक साल के दौरान 10 लाख रूपये जमा या निकाले गए हैं। इससे आयकर विभाग उन खातों के माध्यम से पता लगा सकते है कि करदाता की तरफ से उचित टैक्स दिया गया है या नही यह पता लगाने में मदद करती है। इस तरह वित्तीय वर्ष में बैंक खाते में 10 लाख या उससे अधिक की जमा या निकासी पर कर अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक हैं।

क्या है आयकर नियम 114E

अगर आपके खाते से 10 लाख या उससे अधिक लेन देन हुआ है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर 10 लाख या उससे अधिक की जमा या निकासी करने पर बैंको की तरफ से आयकर विभाग के अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य होगा।

एक या दो खातों (चालू और सावधि को छोड़कर) जिनमे वित्तीय वर्ष में 10 लाख या उससे अधिक निकासी या जमा किया जाता है।

जारी किए गए या उससे अधिक क्रेडिट के बिरूध्द उस वित्तीय वर्ष में 1 लाख या उससे अधिक नकद भुगतान करना।

जारी किए गए एक या उससे अधिक क्रेडिट कार्ड से किसी भी मोड के द्वारा दस लाख या उससे अधिक भुगतान करना।  

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DNP न्यूज़ डेस्क
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