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Indian Passport: पासपोर्ट नियमों में बड़ा उलटफेर! जीवनसाथी का नाम जोड़ना अब हो गया आसान; जानें डिटेल

Indian Passport: केंद्र सरकाार ने पासपोर्ट नियमों में एक बार फिर बड़ा उलटफेर करते हुए पासपोर्ट होल्डर को बड़ी राहत दी है। जिससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होने की उम्मीद है।

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By: Anurag Tripathi

Published: अप्रैल 11, 2025 12:36 अपराह्न

Indian Passport
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Indian Passport: भारत में पासपोर्ट बनवाना एक लंबी प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन बीते कुछ सालों में केंद्र सरकार ने पासपोर्ट में कई अहम बदलाव किए है, जिससे प्रक्रिया और सुलभ हो चुकी है, इसी बीच सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बड़ा उलटफेर किया है, जिससे धारकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल पहले पासपोर्ट में अपने जीवनसाथी का नाम दर्ज कराने के लिए पहले मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब सरकार ने नियमों में बड़ा उलटफेर करते हुए इसे पूरी तरह से बदल दिया है। यानि अब जीवनसाथी का नाम दर्ज करने पर किसी प्रकार की दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मालूम हो कि Indian Passport को एक सरकारी दस्तावेज के रूप में भी देखा जाता है।

मैरिज सर्टिफिकेट के बिना Indian Passport में दर्ज कर सकेंग अपने जीवनसाथी का नाम

बता दें कि सरकार ने Indian Passport नियमों में एक बड़ा बदलाव करते हुए पासपोर्ट धारकों को खुशखबरी दे दी है। पुराने नियम के मुताबिक अगर पासपोर्ट में अपने जीवन साथी का नाम दर्ज करते थे, तो पहले उनको मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ता था, जिससे धारकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि बिहार समेत कई ऐसे राज्य है, जिसमे शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाता है,

ऐसे में लोगों को काफी दिक्कत होती थी, लेकिन अब सरकार द्वारा नए नियम के अनुसार अगर कोई पासपोर्ट पर अपने पार्टनर का नाम दर्ज करवाना चाहता है तो उसे केवल दोनों की एक फोटो देनी होगी, साथ ही दोनों के दस्तक लिए जाएंगे, और पासपोर्ट पर नाम दर्ज कर लिया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे बड़ी संख्या में शादीशुदा पासपोर्ट धारकों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

इंडियन पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ने की क्या होगी पूरी प्रक्रिया?

इस नए नियम से सबसे ज्यादा फायदा उत्तर भारत के लोगों के होने की उम्मीद है, दरअसल मुंबई समेत कई ऐसे राज्य है जहां शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट का प्रावधान है, लेकिन बिहार, यूपी, एमपी समेत कई ऐसे राज्य जहां शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनते है। इस नियम में बदलाव के बाद अब धारक शादी के बाद आसानी से अपने पार्टनर का नाम Indian Passport पर जोड़ सकते है। जानकारी के मुतााबिक पासपोर्ट होल्डर को शादी की एक तस्वीर और दोनों के हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे, जिसके बाद Indian Passport पर पार्टनर का नाम दर्ज हो जाएगा।

तलाक के बाद Indian Passport से पार्टनर का नाम हटाने की प्रक्रिया

पार्टनर का नाम दर्ज करने की प्रक्रिया को तो सरकार ने काफी सरल बना दिया है। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि तलाक के बाद Indian Passport से अपने जीवनसाथी का नाम हटाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, तो हम आपको बता दें कि इसके लिए तलाक की कॉपी, या आदेश अभी भी अनिवार्य है, यानि पासपोर्ट से पार्टनर का नाम हटाने के नियमों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।

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Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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