शुक्रवार, जुलाई 26, 2024
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Punjab News: पंजाब के इन जिलों में जारी रहेगा इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिए आदेश

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Punjab News: इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 16 फरवरी को जारी आदेश के अनुसार, पटियाला के शंभू, जुल्कान, पासियां, पातरन, शत्राना, समाना, घनौर, देवीगढ़ और बलभेरा पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले इलाकों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी।

प्रतिबंध लागू किया गया

इसके अलावा मोहाली में लालरू पुलिस थाना क्षेत्र, बठिंडा में संगत पुलिस थाना क्षेत्र, मुक्तसर में किल्लियांवाली पुलिस थाना क्षेत्र, मानसा में सरदुलगढ़ और बोहा पुलिस थाना क्षेत्र तथा संगरूर में खनौरी, मूनक, लेहरा, सुनाम और छाजली पुलिस थाना क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लागू किया गया है।

विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया

केंद्र सरकार ने पंजाब के इन क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाने के ​लिए 1885 के टेलीग्राफ अधिनियम के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया है।

वहीं, पंजाब के सीएम भगवतं मान ने 15 फरवरी को चंडीगढ़ में तीन केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच हुई बैठक के समय चुनिंदा क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के संबंध में मुद्दा उठाया था।

केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे

हरियाणा सरकार ने अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं और ‘एसएमएस’ को भेजने से जुड़ी सेवओं को बंद कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा अपनी मांगों का स्वीकार कराने के​ लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली चलों आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं।

किसान संगठन ​न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गांरटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं।

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DNP न्यूज़ डेस्क
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