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अब सड़कों को रोक कर शव के साथ प्रदर्शन करना पड़ेगा भारी, खानी होगी जेल की हवा

Rajasthan Honour of Dead Body Bill 2023: राजस्थान में गहलोत सरकार ने विधानसभा में कानून पास किया है। जिसमें शव रखकर प्रदर्शन करने वालों पर अब कानूनी कार्रवाई की जाने की बात कही गई है। खबरों की मानें तो यह कानून कई मायनों में सख्त भी है। ऐसे में राजस्थान सरकार का मानना है जो ...

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By: Saurabh Mall

Published: अगस्त 5, 2023 11:07 पूर्वाह्न

Rajasthan Honour of Dead Body Bill 2023
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Rajasthan Honour of Dead Body Bill 2023: राजस्थान में गहलोत सरकार ने विधानसभा में कानून पास किया है। जिसमें शव रखकर प्रदर्शन करने वालों पर अब कानूनी कार्रवाई की जाने की बात कही गई है। खबरों की मानें तो यह कानून कई मायनों में सख्त भी है। ऐसे में राजस्थान सरकार का मानना है जो प्रदर्शनकारी इससे पूर्व सड़कों पर शव रखकर अपनी मनमानी और नाजायज मांगो को लेकर धरना प्रदर्शन करते थे। अब सरकार नए विधेयक के जरिए प्रदर्शनकारियों पर शिकंजा कसेगी। 

‘राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023’ क्या है?  

बता दें कि राजस्थान विधानसभा में जिस विधेयक को पास किया गया है उसका नाम ‘राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023’ है। 3 दिन पहले ही राजस्थान की गहलोत सरकार विधानसभा में इस कानून की पेशकश की थी। जिसे अब पारित कर दिया गया है। इसमें अब जो भी लोग शव रखकर धरना प्रदर्शन करेंगे उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

इसके अलावा जानकारी के मुताबिक इस विधेयक में मृत (शव) को उसके समुदाय को अंतिम संस्कार करने का अनुमति (अधिकार) दिया गया है। साथ ही इस विधेयक में सबसे अहम बात यह है, कि बिना कारणवश शव को लेकर प्रदर्शनकारी और शव की सहमति देने वाले पर जुर्माने के साथ दो साल की सजा का प्रावधान भी है। ऐसे में देखा जाए कुल मिलाकर यह कानून प्रदर्शनकारियों के लिए बनाया गया है। 

राजस्थान विधानसभा में विपक्ष ने किया हंगामा 

खबरों की मानें तो जब यह कानून राजस्थान विधानसभा में पास किया तो, विपक्ष लगातार हमलावर है। इस मामले पर विपक्ष का कहना है, ऐसे कई बार हुआ है जब लोगों को सरकारी व्यवस्था सही ढंग से न मिलने के कारण उन्हें मजबूरन जान देना पड़ता है। ऐसे में भला जब किसी की जान चली जाती है, तो उसके घर वाले प्रदर्शन करते हैं।

दरअसल इस कानून में यह भी बताया गया है, कि यदि परिवार के अलावा कोई अन्य व्यक्ति यदि शव का उपयोग किसी अन्य लाभ के लिए करता है तो उसे 6 महीने का कारावास की सजा है। 

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Saurabh Mall

सौरभ कुमार मल्ल बीते 2 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में P.G. की पढ़ाई की है। उन्होंने अपनी शुरुआत दैनिक भास्कर (इंटर्नशिप) से किया है। यह कई और चैनलों में बतौर कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर चुके हैं। फिलहाल सौरभ DNP India Hindi वेबसाइट में बतौर कंटेंट राइटर (पॉलिटिकल, क्राइम और इंटरनेशनल) डेस्क पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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