बुधवार, मई 15, 2024
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Income Tax News: करदाता इन तरीकों से बचा सकते हैं अपना टैक्स, नहीं कटेगा एक भी पैसा; जानें पूरी डिटेल

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Income Tax News: इनकम टैक्स बचाने का सबसे लोकप्रिय तरीका 80सी है, लेकिन ज्यादातर बचत योजनाएं इसके दायरे में आती हैं और छूट केवल 1.5 लाख रुपये तक ही मिलती है। लेकिन, ऐसे कई विकल्प हैं, जिनमें निवेश करने पर आपको एक पैसे का भी नुकसान नहीं होगा। चलिए आपको बताते है कुछ ऐसी ही स्कीम के बारे में

Income Tax News: नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस)

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में आप धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये का टैक्स बचाते हैं, लेकिन इसके अलावा धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50000 रुपये की अतिरिक्त बचत की जा सकती है। यानी आप कुल मिलाकर 2 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

Income Tax News: स्वास्थ्य बीमा (80डी)

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फाइल फोटो प्रतिकात्मक

आप धारा 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का दावा कर सकते हैं। 80डी के तहत आपको कितनी टैक्स छूट मिलेगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि इस पॉलिसी में कौन शामिल है और उनकी उम्र क्या है। इस तरह आप 25000 रुपये, 50000 रुपये और 1 लाख रुपये तक की टैक्स बचत का दावा कर सकते हैं।

Income Tax News: एजुकेशन लोन (80ई)

अगर आपने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लिया है तो आप इसके पुनर्भुगतान पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। धारा 80ई के तहत, आप शिक्षा ऋण के ब्याज हिस्से पर कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। (Income Tax News) इस कर छूट का लाभ माता-पिता या बच्चे में से कोई भी उठा सकता है, यह इस पर निर्भर करेगा कि ऋण कौन चुका रहा है। इसमें टैक्स छूट की कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहें ब्याज पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।

Income Tax News: एचआरए(80जीजी)

अगर आप वेतनभोगी हैं और आपकी कंपनी एचआरए देती है तो आपको किराए पर टैक्स छूट मिलती है। लेकिन अगर आपको एचआरए नहीं मिलता है तो आप मकान किराए पर टैक्स छूट का दावा नहीं कर सकते। ऐसा तब होता है जब आप या तो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं या खुद कुछ काम करते हैं। सरकार ऐसे लोगों को सेक्शन 80GG का विकल्प देती है।

Income Tax News: दान (80G)

अगर आप दान-पुण्य करते हैं तो इस पर भी आप टैक्स बचा सकते हैं. धारा 80जी के तहत किसी मान्यता प्राप्त धर्मार्थ संस्थान को दिया गया दान टैक्स छूट के दायरे में आता है। हालांकि, पूरे दान पर छूट नहीं मिलती है।

Income Tax News: विशिष्ट रोग का उपचार (80DDB)

कैंसर, न्यूरोलॉजिकल रोग या एड्स जैसी कुछ बीमारियों का इलाज बहुत महंगा है। सरकार सेक्शन 80DDB के तहत 40000 रुपये तक टैक्स छूट देती है। वरिष्ठ नागरिकों के मामले में यह टैक्स छूट 1 लाख रुपये है।

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