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कब और क्यों होती है Income Tax की छापेमारी? रेड के दौरान आपके क्या होते हैं अधिकार? जानें A2Z

आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत Income Tax Raid की कार्रवाई की जाती है। इसके तहत आयकर विभाग किसी व्यक्ति के व्यवसाय या आवास आदि पर भी छापा मार सकता है। इस अधिनियम की धारा 132 के तहत अधिकारी कभी भी आयकर छापे की कार्रवाई कर सकते हैं। इस दौरान कई संवैधानिक शक्तियां हैं, जिनका इस्तेमाल आरोपी परिवार कर सकता है।

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By: Rupesh Ranjan

Published: जनवरी 21, 2025 8:19 अपराह्न

Income Tax Raid
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Income Tax Raid: आयकर विभाग ने हैदराबाद में मशहूर Tollywood Producer Dil Raju और उनकी बेटी के घर और दफ्तरों पर बड़ी छापेमारी की है। हालांकि खबर लिखे जाने तक इसकी वजह का पता नहीं चल सका है। वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आयकर विभाग की 65 टीमों ने Pushpa 2 के प्रोडक्शन बैनर मैथ्री मूवी मेकर्स और Game Changer के प्रोड्यूसर दिल राजू और उनके रिश्तेदारों के घर समेत आठ अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की है। इन सबके बीच सवाल उठने लगा है कि आखिर Income Tax विभाग किस धारा के तहत छापेमारी करता है? इस प्रक्रिया के दौरान क्या-क्या गतिविधियां होती हैं?

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132

Income Tax Raid आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 के अंतर्गत आते हैं। इसके तहत आयकर विभाग से संबंधित अधिकारी को मामले की जांच करने, तलाशी अभियान चलाने और छापेमारी आदि करने का अधिकार दिया जाता है।

इन अधिनियमों में मौजूद धाराओं का इस्तेमाल करके Income Tax Department का अधिकारी किसी भी कार्यालय, संस्थान या घर में तलाशी या छापेमारी करता रहा है। इन धाराओं में शामिल प्रावधानों के अनुसार आयकर अधिकारियों को कई मामलों में संबंधित दस्तावेज और सबूत जब्त करते देखा गया है।

छापेमारी के दौरान अधिकारियों की कार्रवाई कई घंटों तक चल सकती है। इस दौरान अगर आयकर विभाग चाहे तो स्थानीय पुलिस की मदद भी ले सकता है। Income Tax Raid के दौरान घर में मौजूद किसी भी व्यक्ति की तलाशी आयकर विभाग द्वारा ली जा सकती है। आपको बता दें कि आयकर विभाग के अधिकारियों को यह अधिकार Section 132 of the Income-tax Act, 1961 के तहत दिया गया है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133(6)

Section 133 (6) of the Income-tax Act, 1961 के तहत आयकर विभागों के मूल्यांकन अधिकारियों को जांच करने का अधिकार है। इसमें नकद जमा का सत्यापन और इससे संबंधित पूछताछ करना शामिल है। इस अधिनियम की धारा 133 ए के अनुसार, आयकर विभाग किसी भी व्यक्ति के घर पर छापेमारी या तलाशी अभियान नहीं चला सकता है।

ऐसा तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि आयकर अधिकारियों के पास इस बात के ठोस सबूत न हों कि कंपनी या व्यवसाय के दस्तावेज व्यक्ति के घर पर मौजूद हैं। Income Tax Survey केवल व्यावसायिक स्थल पर ही किया जा सकता है। इससे संबंधित कार्रवाई केवल कार्य दिवसों में ही की जा सकती है।

साथ ही, Section 133A of the Income-tax Act, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, आयकर विभाग किसी भी तरह की जब्ती आदि की कार्रवाई नहीं कर सकता है। इसमें स्थानीय पुलिस की मदद लेना प्रतिबंधित है। वहीं, इन धाराओं के तहत व्यक्तिगत जानकारी आदि की पूछताछ नहीं की जा सकती है।

छापेमारी की स्थिति में ये हैं आपके अधिकार

अगर किसी के घर पर Income Tax Raid चल रही है तो इस दौरान परिवार संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर कुछ मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। सबसे पहले तो ये जान लें कि जब भी इनकम टैक्स विभाग छापेमारी करने आएगा तो आप अधिकारियों से वारंट दिखाने को कह सकते हैं।

इसके अलावा आप संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल कर उन अधिकारियों से उनका पहचान पत्र दिखाने को कह सकते हैं। अगर अधिकारी महिलाओं की तलाशी लेना चाहते हैं तो ये तभी संभव होगा जब उनकी टीम में कोई महिला अधिकारी होगी। महिलाओं की तलाशी लेने का अधिकार सिर्फ महिला अधिकारियों के पास ही सुरक्षित है।

अगर अधिकारियों को शक होता है कि किसी महिला के कपड़ों में कुछ छिपा हुआ है और वो पुरुष अधिकारी हैं तो वो तलाशी नहीं ले सकते। ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक उनके टीम में कोई महिला अधिकारी मौजूद न हो। इसके अलावा ध्यान रहे कि कार्रवाई के दौरान Income Tax अधिकारी परिवार के लोगों को खाना खाने से नहीं रोक सकते। साथ ही Income Tax Officer बच्चों के स्कूल बैग आदि की जांच करने के बाद उन्हें स्कूल जाने से भी नहीं रोक सकते।

ये भी पढ़ें: अमेरिका में Donald Trump 2.0 का आगाज, इन Executive Orders पर किया हस्ताक्षर, US Capitol हमले के आरोपी को किया माफ

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Rupesh Ranjan

Rupesh Ranjan is an Indian journalist. These days he is working as a Independent journalist. He has worked as a sub-editor in News Nation. Apart from this, he has experience of working in many national news channels.
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