Friday, December 13, 2024
Homeबिज़नेसMoneyNational Pension Scheme: बड़ी खबर! टैक्स बचाने का बेहतरीन उपाय, करदाता 80सी...

National Pension Scheme: बड़ी खबर! टैक्स बचाने का बेहतरीन उपाय, करदाता 80सी के तहत इस स्कीम में करें निवेश

Date:

Related stories

National Pension Scheme से आप कितना पैसा निकाल सकते हैं? यहां जाने पूरी डिटेल

National Pension Scheme: नेशनल पेंशन स्कीम यानि (एनपीएस) सरकार...

National Pension Scheme: अगर आप भी टैक्स बचाने का सोच रहे है तो यह खबर आपके लिए है। आप इस स्कीम में पैसा निवेश करते है तो टैक्स की टेंशन नही रहेगी। चलिए आपको बताते है इस स्कीम के बारे में यह स्कीम सरकारी इन्वेस्टमेंट टूल है। इसका नाम है नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसे न्यू पेंशन स्कीम भी कहते हैं ये एक ऐसा टूल है जिसमें डबल टैक्स बेनिफिट मिल सकता है।

क्या है नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम

नेशनल पेंशन सिस्टम(एनपीएस) में निवेश करने पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD के तहत टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। साथ ही इसके दो सब-सेक्शन होते हैं- 80CCD(1) और 80CCD(2) इसके अलावा 80CCD(1) का एक और सब सेक्शन होता है 80CCD(1B). 80CCD(1) के तहत 1.5 लाख रुपए और 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपए की टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। लेकिन, 80CCD(2) में इस 2 लाख की छूट के अलावा भी इनकम टैक्स छूट क्लेम की जा सकती है।

कैसे मिलेगा ज्यादा छूट का फायदा

ये छूट एम्प्लॉयर की तरफ से नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश पर मिलती है। इसमें एम्प्लॉयर की तरफ से आपके NPS में निवेश पर टैक्स छूट क्लेम की जाती है। बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी NPS में निवेश एम्प्लॉयर से करवा सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 14 फीसदी एनपीएस में निवेश होता है। इस पर टैक्स छूट मिलती है वहीं आप कंपनी के एचआर(HR) से बात करके निवेश कर सकते है।

बेसिक सैलरी से तय होगा निवेश

एम्प्लॉयर के जरिए NPS में निवेश करने पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD(2) में आप ज्यादा से ज्यादा छूट का फायदा उठा सकते हैं। इसमें निवेश की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन, आपका निवेश कितना होगा ये आपकी बेसिक सैलरी के आधार पर ही तय होगा।

जीरो हो जाएगा आपका इनकम टैक्स

अगर आपकी सैलरी 10 लाख रूपये है तो आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपए और 80CCD(1B) का 50 हजार रुपए डिडक्शन निकाल दें। इसके बाद 50 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी घटा दें। अब टैक्सेबल इनकम 7.50 लाख रूपये बचेगी। वहीं अगर कंपनी की तरफ से सैलरी रीइम्बर्समेंट रखा है तो यूनिफॉर्म अलाउंस, ब्रॉडबैंड अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, एंटरटेनमेंट जैसे रीइम्बर्समेंट से करीब 2.50 लाख रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं। इसके बाद टैक्सेबल इनकम 5 लाख रूपये होगी। सेक्शन 80CCD(2) में अगर एम्प्लॉयर के जरिए NPS में निवेश करते हैं तो 50 हजार रुपए का निवेश कर सकते हैं। इस तरह 10 लाख रुपए के सैलरी ब्रैकेट वालों की टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम हो जाएगी इसका मतलब आपकी कुल इनकम पर टैक्स जीरो हो जाएगा।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Latest stories