शुक्रवार, जुलाई 26, 2024
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Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर US ने दिया बड़ा बयान, कहा ‘निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया को’..,जानें पूरी खबर

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Delhi News: SC से CM Arvind Kejriwal को मिली अंतरिम जमानत, AAP कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट (SC) से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले को 3 जजों की बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया है और उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है।

दिल्ली आबकारी नीति मामले में CM केजरीवाल का बड़ा कदम, याचिका दायर कर अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग; जानें डिटेल

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में बड़ा कदम उठाते हुए अपने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की है।

Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासत सातवें आसमान पर है। आपको बता दें कि ईडी द्वारा कथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था। वहीं गिरफ्तारी को लेकर अब विदेशों से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। गिरफ्तारी के बाद पहले जर्मनी ने अपना बयान दिया। वहीं अब अमेरिका ने भी इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

अमेरिका ने क्या कहा?

संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बारीकी से नजर बनाएं हुए है। और कहा कि यह “निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है”। बता दें कि न्यूजवायर रॉयटर्स ने एक अमेरिकी प्रवक्ता के हवाले से बताया, “हम मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। गौरतलब है कि यह बात उस मामले के बारें में ईमेल से पूछे गए सवाल के जवाब में कहीं जिसमें भारत ने गिरफ्तारी के बारे में उनकी सरकारी की टिप्पणियों के विरोध में एक जर्मन दूत को तलब किया था।

जर्मनी ने गिरफ्तारी पर उठाएं थे सवाल

बता दें कि बीते शुक्रवार को जर्मनी ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर चिंता जताई थी। खबरों के मुताबिक जर्मन विदेश मंत्रालय ने कहा था कि “हम मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित मानकों को भी इस मामले में लागू किया जाएगा। वहीं जर्मन प्रवक्ता सेबेस्टियन फिशर ने कहा था कि केजरीवाल “निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं, इसमें बिना किसी प्रतिबंध के सभी उपलब्ध कानूनी रास्तों का उपयोग करना शामिल है।”

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