बुधवार, जून 12, 2024
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Income Tax Return: करदाता ध्यान दें! समय पर जमा करें इन्वेस्टमेंट प्रूफ नही तो होगा तगड़ा नुकसान, जानें पूरी डिटेल

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Lok Sabha Election 2024 के दौरान आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, हजारों करोड़ के आभूषण व नकदी जब्त; देखें पूरी रिपोर्ट

Lok Sabha Election 2024: देश के विभिन्न हिस्सों में लोक सभा चुनाव के तहत होने वाले अंतिम चरण के मतदान को लेकर तैयारी जारी है। इसी तैयारी के मध्य ही आयकर विभाग द्वारा लोकसभा चुनावों के दौरान जब्त किए गए नकदी और सोने-चांदी के आभूषण के आंकड़े जारी हुए हैं।

Income Tax News: यह वर्ष का वह समय है जब आपको कटौती का लाभ उठाने और नियोक्ता द्वारा रोके गए करों को कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करना होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आखिरी तिमाही (जनवरी से मार्च तक) कर्मचारियों को अपने नियोक्ताओं को इन निवेशों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। टीडीएस एक ऐसी प्रणाली है जहां आय की उत्पत्ति के बिंदु पर टैक्स काटा जाता है। रोजगार के संदर्भ में, नियोक्ता कर्मचारियों के वेतन से टीडीएस काटते हैं और कर्मचारी की ओर से इसे सरकार के पास जमा करते हैं।

समय पर निवेश प्रमाण जमा न करने पर क्या होगा

अगर आप अपने नियोक्ता को निवेश प्रमाण निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं करते हैं, तो इससे वेतन आय पर अधिक कर पर रोक लग जाएगी। सामान्य तौर पर, नियोक्ता कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष के अंत तक जो 31 मार्च को समाप्त होता है। सभी आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। फरवरी तक के महीनों के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की गणना कर्मचारी द्वारा की गई निवेश घोषणाओं पर निर्भर करती है। हालांकि मार्च महीने के लिए, टीडीएस की गणना नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत और अनुमोदित निवेश प्रमाणों के आधार पर की जाती।

क्या एंप्लॉयर टीडीएस काट सकता है

एक एंप्लॉयर किसी कर्मचारी के वेतन से टीडीएस काटने के लिए जिम्मेदार है भले ही कर्मचारी बताता हो कि वे आने वाले महीनों में नियत तारीख पर जमा करेंगे। एक नियोक्ता वित्तीय वर्ष की पहली 2-3 तिमाहियों में कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत घोषणाओं के आधार पर टीडीएस काट सकता है। हालांकि, किसी कर्मचारी को अंतिम तिमाही के दौरान वास्तविक प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, और अंतिम रोक वास्तविक प्रमाणों के आधार पर होगी।

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