शनिवार, अप्रैल 27, 2024
होमख़ास खबरेंNew UAE Labour Law: यूएई में काम करने वालों के लिए आवश्यक...

New UAE Labour Law: यूएई में काम करने वालों के लिए आवश्यक सूचना! जानें यह नए 10 श्रम कानून

Date:

Related stories

New UAE Labour Law: संयुक्त अरब अमीरात ने अपने देश में काम करने वाले श्रमिकों के लिए नए श्रमिक कानून में बदलाव किया है। इस नए श्रमिक कानून के बाद वहां पर रह रहे लोगों को काफी सुविधा होगी। चलिए आपको बताते है उन 10 महत्तवपूर्ण बातों को जो श्रमिक कानून में शामिल है।

कंपनी सिर्फ तीन साल के लिए नौकरी पर रख पाएगी।

सरकार ने सभी निजी कंपनियों को नए कानून के अनुसार नए कॉन्ट्रैक्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया है। जिसमे कंपनी अधिकतम तीन साल तक ही कंपनी में काम कर रहे कर्मचारी को अपने पास रख सकती है। पहले कानून के मुताबिक काम कर रहे कर्मचारी को कंपनी हमेशा के लिए अपने पास रख सकती थी। हालांकि कर्मचारी चाहे तो कंपनी की तरफ से अवधि बढ़ाई जा सकती है।

नोटिस पीरियड

नए श्रमिक कानून के अनुसार अगर कोई कंपनी से नौकरी छोड़ना चाहता है या कंपनी उसे निकालना चाहती है तो कम से कम 14 दिन का नोटिस पीरियड देना अनिवार्य होगा। वहीं कर्मचारी किसी अन्य यूएई आधारित कंपनी में शामिल होता है तो उसे कम से कम 30 दिनों का नोटिस पीरियड देना अनिवार्य होगा।

पार्ट टाइम और अपने हिसाब से कर सकेंगे काम

नए श्रमिक कानून के अनुसार कर्मचारी पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ अपने हिसाब से काम कर सकेंगे। जिसमे समय सीमा का कोई भी लिमिटेशन नही होगा। कर्मचारी के आधार पर घंटे और दिन अलग अलग हो सकते है।

कार्य दिवस और घंटे

कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन छुट्टी देना अनिवार्य होगा। नए श्रमिक कानून के अनुसार अधिकतम कामकाजी घंटे प्रतिदिन 8 घंटे रहेंगे। वहीं सप्ताह में कुल 48 घंटे ही काम कर सकेंगे।

नए कानून से मिलेगा छुट्टियों का लाभ

परिवार में किसी का देहांत होने पर– नए कानून के अनुसार घर पर किसी का देहांत होने पर 3 से 5 दिन की छुट्टी का प्रावधान है।

परिक्षा के लिए छुट्टी–  परिक्षा के लिए 10 दिन का अवकाश

मैटरनिटी लीव– महिलाओं को 60 दिन की मैटरनिटी लीव दिया जाना अनिवार्य किया गया है। गर्भावस्था के दौरान 45 दिन की छुट्टी वेतन सहित वहीं 15 दिनों की छुट्टी आधे वेतन के साथ सशर्त मिलेगी।

ग्रेच्युटी

नए कानून के अनुसार कर्मचारी अपने कार्यकाल के आधार पर ग्रेच्युटी पाने का हकदार है। चाहे कंपनी छोड़ने का कारण कुछ भी हो।

अनुभव प्रमाण पत्र

कानून के अनुसार कर्मचारी को अनुभव प्रमाण पत्र प्रदान करना निजी कंपनियों का दायित्तव है। व्यक्ति को कंपनी छोड़ते समय उसे बिना किसी शुल्क के अनुभव प्रमाण पत्र प्रदान करना अनिवार्य है।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOKINSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Latest stories